दिल्ली: डिफेंस कॉलोनी में MCD अधिकारियों ने दुकानें की सील, दुकानदारों ने किया विरोध
दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में कई दुकान और रेस्त्रां को सील कर दिया है। गैरकानूनी रूप से बनी इन दुकानों को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी कमिटी और एमसीडी ने सील किया है।
नई दिल्ली:
दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में कई दुकान और रेस्त्रां को सील कर दिया है। गैरकानूनी रूप से बनी 51 दुकानों को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी कमिटी और एमसीडी ने सील किया है।
इसके अलावा जो दुकानें ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल को कमर्शियल प्रियजनों को नियम के खिलाफ जाकर इस्तेमाल कर रही थी उनपर भी सील की गाज गिरी है।
Delhi: SC monitoring committee members & MCD officials sealed shops in Defence Colony area, stating their use of first & ground floors for commercial activities violates law pic.twitter.com/CibVe2gyp5
— ANI (@ANI) December 22, 2017
वहीं दुकानदारों ने इस फैसले को लेकर नाराज़गी जाहिर की। एक दुकानदार ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को लेकर 14 दिसंबर को फैसला किया लेकिन दुकानें यहां 1952 से है।'
"Dec 14 order was in regard to unauthorized constructions. These shops are here since 1952, this is an authorized commercial market", says a shopkeeper at Defence Colony #Delhi pic.twitter.com/AzlLZnufnk
— ANI (@ANI) December 22, 2017
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वहीं एक अन्य दुकान की कर्मचारी ने कहा, 'जब दुकान के मालिक और मैं यहां पहुंचे तब हमे पता चला कि अन्य कर्मचारियों से गाली-गलौच कर उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। जब एक स्टाफ ने लिखित दस्तावेज के लिए पूछा तो उससे दुर्व्यवहार किया गया। हमारी दुकानों को क्रिसमस के दौरान सील कर दिया गया है और इस वक़्त कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है।'
When I & my owner reached here, we got to know that our employees were abused & thrown out. A staff who asked for written doc was dragged down. Already things like GST are going on & now our shops are sealed during Christmas when we give bonuses to staff: Employee #DefenceColony pic.twitter.com/eCvIiNn7TR
— ANI (@ANI) December 22, 2017
दुकानदारों ने नागरी निकाय द्वारा कार्रवाई का विरोध करते हुए शिकायत करते हुए कहा कि इस संबंध में कोई पूर्व नोटिस जारी नहीं किया गया था।
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बता दें कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण और कमर्शियल प्रयोजनों के लिए आवासीय परिसरों के दुरुपयोग का हवाला देते हुए था कि कुछ दशकों से दिल्ली के अपने ही नागरिकों और अधिकारियों ने इसे बर्बाद कर दिया है।
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