NIA अफसर तंजील अहमद और उनकी पत्नी के हत्यारे गैंगस्टर को 10 साल की जेल
हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर और रय्यान को गैंगस्टर मामले में बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट के जज डाक्टर विजय कुमार तालयांन ने सजा सुनाई. इस मामले में मुनीर पर दस साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया गया...
highlights
- एनआईए अधिकारी की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
- गैंगस्टर मुनीर को सुनाई 10 साल की जेल की सजा
- साल 2016 में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर ली थी एनआईए अधिकारी की जान
बिजनौर:
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2016 में एक ऐसे हत्याकांड ने सुर्खियां बटोरी थी, जिसमें एनआईए का नाम सामने आया था. इस मामले में मुनीर नाम के गैंगस्टर ने एनआईए अधिकारी तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी. इस मामले में अब कोर्ट ने गैंगस्टर को 10 साल की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक, हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर और रय्यान को गैंगस्टर मामले में बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट के जज डाक्टर विजय कुमार तालयांन ने सजा सुनाई. इस मामले में मुनीर पर दस साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया गया. वहीं रैयान पर पांच साल की सजा और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. इस दौरान मुनीर और रैयान की भारी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात रही.
मुनीर ने दिया था हत्याकांड को अंजाम, बरसाई थी ताबड़तोड़ गोलियां
दो अप्रैल 2016 की रात को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना बिजनौर के सहसपुर में कार में सवार होकर शादी समारोह से वापिस अपने घर की ओर जा रहे थे. इसी बीच रास्ते में ही शातिर मुनीर और उसका साथी रय्यान ने कार को रोककर तंजील और उनकी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी. जिसके बाद से वो दोनों मौके से फरार हो गए थे. डिप्टी एसपी तंजील अहमद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. जबकि उनकी पत्नी फरजाना की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. हालांकि हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस और क्राइम की टीम ने कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
प्रदेश स्तर का माफिया है मुनीर, 36 मुकदमे उसके खिलाफ
गौरतलब है कि मुनीर प्रदेश स्तर का माफिया है. जिसके ऊपर प्रदेश के कई अलग-अलग जिलों में लूट, हत्याकांड और चोरी के 36 मुकदमे दर्ज हैं. शातिर मुनीर और रैयान यूपी के सोनभद्र जिले की जेल में बंद हैं. बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट के जज डाक्टर विजय कुमार तालयान ने गैंगस्टर मामले में सजा सुनाई है. मुनीर को दस साल की कठोर सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना जबकि उसका दूसरा साथी रैयान पर पांच साल की सजा 50 हजार रुपए का जुर्माना किया है.
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