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कोयंबटूर मॉक ड्रिल हादसा: ट्रेनर को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

तमिलनाडु के इलाके में मॉक ड्रिल के दौरान एक छात्रा की मौत के मामले में आरोपी ट्रेनर को अदालत ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Updated on: 14 Jul 2018, 05:09 PM

नई दिल्ली:

तमिलनाडु के कोयंबटूर इलाके में मॉक ड्रिल के दौरान एक छात्रा की मौत के मामले में आरोपी ट्रेनर को अदालत ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपी ट्रेनर अरुमुगन को निचली अदालत में सुनवाई के बाद 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

बता दें कि इस हादसे में कॉलेज में बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ने वाली 19 वर्षीय छात्रा लोकेश्वरी की मौत हो गई थी। यह हादसा गुरुवार की शाम चार बजे हुआ था, हालांकि इस घटना का वीडियो शुक्रवार को वायरल हुआ।

आरोपी ट्रेनर अरुमुगन खुद को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) से जुड़ा बताता है लेकिन एनडीएमए ने इस बात से इंकार किया है।

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NDMA ने ट्वीट कर लिखा, 'यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। इस ड्रिल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल नहीं था। प्रशिक्षक को इस तरह के ड्रिल करने के लिए एनडीएमए द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था।'

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 19 वर्षीय छात्रा दूसरी मंज़िल से छलांग लगाने में झिझक रही थी इसी दौरान ट्रेनर ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया।

छात्रा का सिर पहली मंज़िल की स्लैब से टकरा जाता है जिसके बाद वो अचेत होकर नीचे गिर जाती है, जिसे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है।

नीचे कई छात्र नेट लेकर खड़े थे लेकिन स्लैब से टकराने की वजह से वह सीधा जमीन पर गिर गई। इसके बाद छात्रा को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

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