logo-image

ITR File Last Date Remainder: आज ही फाइल करना होगा ITR वरना होंगे ये बड़े नुकसान, यहां समझिए पूरा गणित 

ITR File Last Date Remainder: अगर आपने भी अभी तक वित्त वर्ष 2020- 21 का आईटीआर (income tax return) नहीं फाइल किया है तो यह खबर आपके लिए ही है. आज वित्त वर्ष की समाप्ति पर कई कामों को निपटाने की आखिरी तारीख भी है.

Updated on: 31 Mar 2022, 07:57 AM

highlights

  • केवल सेक्शन 142(1) और 148 के तहत ही मिलेगा मौका
  • सेक्शन 234 के तहत टैक्सपेयर्स को जमा करना पड़ता है इंटेरेस्ट

नई दिल्ली:

ITR File Last Date Remainder: चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख है, इसलिए रिटर्न (income tax return) आज ही फाइल करना होगा. अगर आपने भी अभी तक वित्त वर्ष 2020- 21 का आईटीआर (income tax return) नहीं फाइल किया है तो यह खबर आपके लिए ही है. आज वित्त वर्ष की समाप्ति पर कई कामों को निपटाने की आखिरी तारीख भी है. ऐसे में अगर टैक्सपेयर इनकम टैक्स का रिटर्न डेडलाइन से पहले फाइल नहीं करता है तो बहुत से नुकसान झेलने पड़ते हैं. आयकर (Income Tax Department) विभाग द्वारा लगातार इस संदर्भ में अपीलें की जा रही हैं. वित्त वर्ष 2020- 21 के असेसमेंट ईयर 2021- 22 के लिए बीलेटेड रिटर्न (income tax return) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है.

यह भी पढ़ेंः फिर बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक ये हैं नए दाम

यहां समझिए पूरा गणित

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक बार डेडलाइन निकल जाए तो टैक्सपेयर को इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) फाइल करने का मौका आगे नहीं मिलता. कुछ खास स्थितियों में ही आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा नोटिस जारी करने पर जांच के बाद ही टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौका मिलता है.
आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा यह जांच सेक्शन 142(1) या सेक्शन 148 के तहत जारी की जाती है.

यह भी पढ़ेंः दुनिया की बड़ी एयर कुरियर कंपनी FedEx की कमान संभालेंगे राज सुब्रमण्यम

सेक्शन 142(1) के तहत आयकर विभाग द्वारा जनरल नोटिस जारी किया जाता है. टोटल आय का टैक्स में छूट के दायरे से कम होने की स्थिति में ही टैक्स पेयर के लिए यह जनरल नोटिस जारी होता है. वहीं जांच में यदि इनकम ज्यादा होने पर रिटर्न फाइल नहीं किया गया है, पाया जाता है तो सेक्शन 148 के तहत नोटिस जारी किया जाता है. ऐसी स्थितियों में टोटल टैक्स का 50- 200 प्रतिशत पेनाल्टी भरनी होती है. यही नहीं सेक्शन 234 के तहत डेडलाइन से पहले टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया गया तो आउटस्टैंडिंग राशि, पर 1 प्रतिशत का इंटेरेस्ट जमा करना पड़ता है. 1 लाख से ज्यादा देनदारी बनने की स्थिति में सेक्शन 234 लागू होता है.