Oxytocin Drug : दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध हटाया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा निजी कंपनियों के ऑक्सीटोसिन दवा (oxytocin drug) के उत्पादन व बिक्री पर रोक के आदेश को रद्द कर दिया.
नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा निजी कंपनियों के ऑक्सीटोसिन दवा (oxytocin drug) के उत्पादन व बिक्री पर रोक के आदेश को रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति एस.रविंद्र भट और न्यायमूर्ति ए.के.चावला की पीठ ने कहा कि केंद्र का आदेश अनुचित और मनमाना है और यह किसी वैज्ञानिक शोध पर आधारित नहीं दिखाई देता है. अदालत ने यह भी पाया कि ऑक्सीटोसिन दवा (oxytocin drug) एक जरूरी जीवनरक्षक दवा है.
और पढ़ें : Income Tax बचाने के ये हैं 9 तरीके, चुनिए अपने लिए बेस्ट प्लान
अदालत मायलन लैबोरेटरीज की सहायक बीजीपी प्रोडक्ट ऑपरेशंस जीएमबीएच, नियोन लैबोरेटरीज और एक एनजीओ ऑल इंडिया एक्शन नेटवर्क (एआईडीएएन) की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इन कंपनियों की याचिकाओं में सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी.
और पढ़ें : Gas Cylinder के साथ मिलता है फ्री बीमा, जानें कैसे लें लाखों रुपए का क्लेम
इस साल की शुरुआत में सरकार ने सार्वजनिक सेक्टर के इस्तेमाल को छोड़कर घरेलू इस्तेमाल के लिए ऑक्सीटोसिन दवा (oxytocin drug) के फॉर्मूले के उत्पादन पर रोक लगा दी थी. सिर्फ सरकार की कर्नाटक एंटीबॉयोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (केएपीएल) को दवा के घरेलू इस्तेमाल के लिए उत्पादन की इजाजत दी गई थी.
और पढ़ें : ये हैं मिनिमम रिचार्ज प्लान, नहीं कराया तो बंद हो जाएगी इनकमिंग सेवा
यह फैसला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 के धारा 26ए के तहत लिया गया, जिसका मकसद ऑक्सीटोसिन दवा (oxytocin drug) के दुरुपयोग पर रोक लगाना है. ऑक्सीटोसिन एक प्रजनन हार्मोन है, जो स्तनधारियों में पाया जाता है. यह प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देता है.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Mishri Ke Upay: चमत्कारी है धागे वाली मिश्री का ये उपाय, बरसने लगेगी देवी लक्ष्मी की कृपा
-
Remove Negative Energy: नकारात्मक ऊर्जा से हैं परेशान, पानी में ये डालकर करें स्नान
-
Shani Jayanti 2024: शनि जयंती के दिन इस तरह करें शनिदेव की पूजा, आर्थिक संकट होगा दूर
-
Mulank 7 Numerology 2024: मई में इस मूलांक के लोगों को मिलने वाले हैं कई नए अवसर, हो जाएं तैयार