बीजेपी कैंडिडेट कपिल मिश्रा नहीं कर पाएंगे प्रचार, 48 घंटे का बैन
बीजेपी कैंडिडेट कपिल मिश्रा नहीं कर पाएंगे प्रचार, लगेगा 48 घंटे का बैन
New Delhi:
दिल्ली में चुनाव से पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है. निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी कपिल मिश्रा को विवादित ट्वीट करने के कारण शनिवार को 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया है. आयोग के सूत्रों के अनुसार मॉडल टाउन से भाजपा प्रत्याशी मिश्रा पर प्रतिबंध की समयसीमा शनिवार को शाम पांच बजे से शुरू होगी.
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मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के हस्ताक्षर वाला प्रतिबंध आदेश संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मिश्रा को भेज दिया गया है. इस बीच, ट्विटर इंडिया ने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मिश्रा के विवादित ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए शुक्रवार रात को इसे हटा दिया. साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत मिश्रा के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ विभिन्न समुदायों के बीच कटुता पैदा करने का मामला दर्ज किया गया है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली में आठ फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा.
भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा के विवादित ट्वीट के बाद अब सूचना आ रही है कि उन पर कुछ समय के लिए बैन लग गया है. बताया जा रहा है कि कपिल मिश्रा पर कम से कम 48 घंटे का बैन लगा है. यह बैन आज यानी शनिवार शाम पांच बजे से शुरू होगा, इस दौरान वे चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे. इससे पहले चुनाव आयोग के निर्देश के बाद Twitter ने बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के विवादित ट्वीट को हटा दिया था. चुनाव आयोग ने Twitter से वह Tweet हटाने को कहा था. दिल्ली पुलिस ने इस ट्वीट के मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत मॉडल टाउन थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की थी.
कपिल मिश्रा ने विवादित ट्वीट में दिल्ली में आठ फरवरी को होने वाले चुनाव को भारत बनाम पाकिस्तान जैसा मुकाबला करार दिया था. बीजेपी ने कपिल मिश्रा को मॉडल टाउन विधानसभा सीट से उतारा है. कपिल मिश्रा ने 23 जनवरी को यह ट्वीट किया था. मिश्रा ने अपने ट्वीट में कहा था कि दिल्ली में आठ फरवरी का चुनाव भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की तरह होगा. नागरिकता कानून के खिलाफ विपक्षी दलों की आलोचना पर भाजपा उन पर पाकिस्तान की भाषा में बोलने का आरोप लगाती रही है.
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चुनाव आयोग के नोटिस के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अपने बयान पर अडिग रहते हुए एक और ट्वीट किया- 'सच बोलने में डर कैसा, अपने बयान पर अडिग हूं.' चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कपिल मिश्रा के कृत्य से आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन होता है और इस कानून के अंतर्गत यह दंडनीय अपराध है. उनसे यह भी पूछा गया है कि कारण बताएं कि आपके खिलाफ क्यों न कार्रवाई शुरू की जाए?
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