logo-image

2023 में 59,000 से अधिक भारतीयों को मिली अमेरिका नागरिकता, जानें कहां के कितने लोग बने अमेरिकी

US Citizenship: भारत के बाद फिलीपींस के सबसे ज्यादा लोगों को अमेरिका ने अपना आधिकारिक नागरिक बनाया.

Updated on: 12 Feb 2024, 12:14 PM

नई दिल्ली:

US Citizenship: साल 2023 में 59,000 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका ने नागरिकता दी. अमेरिका ने पिछले साल सबसे ज्यादा मैक्सिको के लोगों के अमेरिकी नागरिकता दी. इस मामले में भारत का स्थान दूसरा है. ये जानकारी हाल ही में जारी की गई अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है. यूएससीआईएस की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान अमेरिका ने 8.7 लाख विदेशी नागरिकों को अमेरका की नागरिकता दी. इसमें सबसे अधिक 1.10 लाख मैक्सिकन (कुल 12.7 फीसदी) जबकि भारत के कुल 59,100 यानी 6.7 प्रतिशत भारतीय शामिल हैं. इस प्रकार से पिछले साल अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने वाले कुल लोगों में दो देशों के लगभग 20 फीसदी नागरिक शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: Bihar Floor Test: बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले जीतनराम मांझी ने बढ़ाई टेंशन, पहले फोन स्विच ऑफ फिर किया ये काम

तीसरे स्थान पर रहा फिलीपींस

भारत के बाद फिलीपींस के सबसे ज्यादा लोगों को अमेरिका ने अपना आधिकारिक नागरिक बनाया. 2023 में अमेरिका ने कुल 44,800 यानी 5.10 प्रतिशत फिलीपींस के लोगों को अमेरिकी नागरिकता दी. इसके बाद डोमिनिकन गणराज्य के 35,200 यानी कुल 4 प्रतिशत लोगों को अमेरिकी नागरिक प्राप्त हुई.

किसे मिलती है अमेरिकी नागरिकता

बता दें कि अमेरिकी की नागरिकता प्राप्त करने के लिए  एक आवेदक को आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम (INA) में निर्धारित कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होता है. इन शर्तों के मुताबिक, किसी भी देश के नागरिक का कम से कम पांच वर्षों के लिए अमेरिका में वैध स्थायी निवासी (LPR) होना अनिवार्य है. यूएससीआईएस रिपोर्ट में कहा गया है अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष नियम भी हैं.

ये भी पढ़ें: PM Kisan Yojana: अब इन लोगों को भी मिलेगा पीएम निधि का लाभ, सरकार ने चलाया अभियान

जिनमें पति-पत्नी में से किसी एक के अमेरिकी नागरिक होने या सैन्य सेवा वाले आवेदक भी शामिल हैं, ऐसे आवेदनकर्ताओं को सामान्य आवश्यकताओं में छूट मिलती है. रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में जिन लोगों को अमेरिकी की नागरिकता दी गई है वे पिछले पांच सालों से अमेरिका में रह रहे थे जो एलपीआर कैटेगरी में आते हैं. जबकि 3 वर्ष तक अमेरिका में रहने वाले आवेदक एलपीआर होने के पात्र माने गए. वही अमेरिका में विवाह कर रह नागिरकों को तीन साल के लिए अमेरिकी नागरिक (आईएनए धारा 319(ए)) को पात्र माना गया.

ये भी पढ़ें: Yamuna Expressway Accident: यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराई बस में जा घुसी कार, 5 लोग जिंदा जले

रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य तौर पर, एक गैर-नागरिक को अमेरिका की नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए वैध स्थायी निवासी के रूप में कम से कम 5 साल बिताने होते हैं. जबकि अमेरिकी नागरिक के पति या पत्नी को वैध स्थायी निवासी के रूप में कम से कम 3 साल बिताने होंगे. वित्त वर्ष 2023 में देशीयकृत सभी नागरिकों के लिए एलपीआर के रूप में बिताए गए वर्षों की औसत संख्या 7 वर्ष थी.