चेक पेमेंट में 1 सितंबर से जुड़े नियमों में होंगे ये बदलाव, जानें डिटेल्स
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) के नए नियमों के अनुसार, 1 सितंबर से 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है.
highlights
- 1 सितंबर से 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करना होगा मुश्किल
- बैंकों ने अब लागू किया पॉजिटिव पे सिस्टम (positive pay system)
- इस नए नियम के माध्यम से लोगों को चेक में होने वाली धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा
नई दिल्ली:
अगर आप चेक पेमेंट (cheque payment) का प्रयोग करते हैं, तो आपके लिए बेहद काम की खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) के नए नियमों के अनुसार, 1 सितंबर से 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है. मालूम हो कि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम (positive pay system) को लागू करना शुरू कर दिया है. जिसके चलते कई बैंक 1 सितंबर से PPS सेवा को लागू करने जा रहे हैं. ये सूचना बैंको ने अपने उपयोगकर्ताओं को SMS के माध्यम से दी. इस बारे में एक्सिस बैंक (Axis Bank) अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है.
यह भी पढ़े : एसी3 इकोनॉमी क्लास में सफर होगा सस्ता, पढ़ें पूरी खबर
1 सितंबर से जारी होने वाले RBI के नए नियम के अनुसार, चेक जारी करने से पहले आपको पूरी डिटेल्स देनी होगी. वरना आपका चेक रद्द कर दिया जाएगा और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस मामले में एक्सिस बैंक के अलावा अन्य बैंक भी पॉजिटिव पे (Positive Pay) को लागू कर सकते हैं. जिसके तहत 50 हजार रुपये से अधिक का चेक जारी करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
ये बैंक जारी कर सकते हैं नियम
RBI के निर्देशों के तहत, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), कोटक महिंद्रा बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम को 50 हजार रुपये से ज्यादा वाले चेक के लिए लागू कर दिया है. हालांकि, इन बैंकों ने ग्राहकों के लिए इसे वैकल्पिक ही रखा है. मालूम हो कि इस नियम को लागू करने का मकसद ग्राहकों की सुरक्षा है. इस नए नियम के माध्यम से लोगों को चेक में होने वाली धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा.
इसके अलावा एक्सिस बैंक (Axis Bank) समेत कई अन्य बैंकों ने भी PPS को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत ग्राहकों को बैंक को नेट/मोबाइल बैंकिंग या शाखा में जाकर चेक डिटेल्स देनी होगी. मिली जानकारी के अनुसार, पॉजिटिव पे सिस्टम 50,000 या इससे बड़ी रकम के बैंक चेक पेमेंट पर लागू किया जाएगा. लेकिन एक्सिस बैंक ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की जानकारी को तभी रिकंफर्म करना होगा, जब वह पांच लाख रुपये या इससे ज्यादा का बैंक चेक जारी करेगा. बैंकों की ये नई गाइडलाइन 1 सितंबर से पूरी तरह से प्रभाव में आ जाएगी.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Kya Kehta Hai Hinduism: हिंदू धर्म में क्या है मुस्लिमों का स्थान, सदियों पुराना है ये इतिहास
-
Varuthini Ekadashi 2024: वरुथिनी एकादशी आज, इस शुभ मुहूर्त में करें पारण, जानें व्रत खोलने का सही तरीक
-
Varuthini Ekadashi 2024: शादी में आ रही है बाधा, तो वरुथिनी एकादशी के दिन जरूर दान करें ये चीज
-
Varuthini Ekadashi 2024: वरुथिनी एकादशी पर अपनी राशि के अनुसार जपें मंत्र, धन वृद्धि के बनेंगे योग