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Pan-Aadhar Linking: 13 करोड़ लोगों के पैन कार्ड होंगे रद्द, इनकम टैक्स ने बनाई सूची

30 जून आने में सिर्फ 15 दिन शेष हैं, लेकिन अभी तक लगभग 13 करोड़ लोगों ने अपने आधार को पेन से लिंक नहीं कराया है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि यदि आने वाले 15 दिनों में ये लोग आधार को पेन से लिंक नहीं कराते हैं तो इनके पैन कार्ड रद्द कर दिये जाए.

Updated on: 15 Jun 2023, 11:19 AM

highlights

  • पैन से आधार लिंक करने कि लास्ट डेट है 30 जून, एक-एक कर घट रहे दिन 
  • 13 करोड़ लोगों ने आज तक भी नहीं कराया है आधार से पेन को लिंक
  •  आईटी ने लिस्ट बनाकर कार्रवाई करने की दी चेतावनी, 15 दिन में करा लें लिंक 

नई दिल्ली :

Pan-Aadhar Linking: अगर आपने भी अभी तक आधार से पेन को लिंक नहीं कराया है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि सरकार ने ऐसे लोगों के पेन अकाउंट को रद्द करने के निर्देश जारी किये हुए हैं. हालांकि अभी तक आधार से पेन को लिंक कराने के 15 दिन शेष बचे हैं. जानकारी के मुताबिक अभी तक देश में 13 करोड़ ऐसे पेन अकाउंट हैं. जिन्होने अभी तक भी पेन और आधार को लिंक नहीं कराया है. ऐसे खातों को बंद करने की तैयारी है. याद रहे इसी माह 30 जून तक ही आप आधार से पेन को लिंक करा सकते हैं. 

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नहीं मिलेगा लोन, बैंक अकाउंट भी होगी सीज 
अगर 30 जून तक भी लोग पेन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो उनका कारोबार व टैक्स संबंधी सुविधाएं काम करना बंद कर देंगी. यही नहीं लोन के लिए वे बैंक के पास नहीं जा सकेंगे. साथ ही कोई भी नया अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे. इसके अलावा पुराने बैंक खातों को भी सीज करने के आदेश दिये गए हैं. इसलिए 30  जून से पहले ही अपने आधार को पेन से लिंक अवश्य करा लें. जानकारी के मुताबिक 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) में से करीब 48 करोड़ को अबतक विशिष्ट पहचान संख्या आधार से जोड़ा जा चुका है. 

इनएक्टीव  हो जाएगा पैन कार्ड 
दरअसल, इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139AA के तहत ITR फाइल करने के लिए भी आधार को पैन से लिंक कराना बेहद आवश्यक है. यदि आप 30 जून तक आईटी की गाइडलाइन फॅालो नहीं करते हैं तो आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है, साथ ही, पैन कार्ड इनएक्टीव कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है.