ITR Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी मौका, वरना लगेगा इतना जुर्माना
ITR Filing Last Date: इनकम रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है. अगर आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया तो आज जरूर कर दें, वरना आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है.
highlights
- ITR दाखिल करने की आखिरी तिथि आज
- आज के बाद देना होगा इतना जुर्माना
- लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक कर सकेंगे दाखिल
New Delhi:
ITR Filing Last Date: अगर आने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द फाइल कर दीजिए. क्योंकि आज आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख है. आईटीआर फाइल करने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का वक्त दिया गया है. ऐसे में आपके पास सिर्फ आज का यानी एक ही दिन शेष बचा है. अगर आपने आज आरईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.
अब तक इतने लोगों ने भरा ITR
आईटीआर फाइल करने को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार टैक्स पेयर्स को मैसेज और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दे रहा है कि ITR भरने की आखिरी तारीख का इंतजार न करें और अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दें. इसके साथ ही विभाग अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लगातार कह रहा है कि आखिरी तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर दें. जिससे भीड़ की दिक्कतों से बचा जा सके. रविवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से देशभर में अब तक फाइल किए गए ITR के बारे में जानकारी दी गई. आयकर विभाग के डेटा के मुताबिक, 30 जुलाई 2023 तक देश के 6 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया था. अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR File नहीं किया है, तो आज ही अपना रिटर्न दाखिल कर दें. बता दें कि रविवार को ही 26.76 लाख करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल किया है.
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जुर्माने से बचने की आखिरा मौका
अगर आप आज यानी 31 जुलाई 2023 तक अपना ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आप आईटीआर दाखिल तो कर सकते हैं लेकिन आपको वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है. क्योंकि लेट यानी देर से आईटीआर फाइल करने का विकल्प भी आपके पास मौजूद है. ऐसे में आप 31 दिसंबर, 2023 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको जर्माना देना होगा. अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न आज ही भर दें.
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इतना लग सकता है जुर्माना
अगर आप देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा. जिसमें 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को 1000 रुपये जुर्माना देना होगा. जबकि 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय के लिए जुर्माने की रकम बढ़कर 5,000 रुपये रुपये हो जाएगी. हालांकि, ये लेट फाइन विलंब की अवधि पर निर्भर करता है. अगर कोई करदाता 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR Filing करता है तो उसे दस हजार रुपये जुर्माना देना होगा. यही नहीं इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि निर्धारित तिथि तक आईटीआर दाखिल न करने वाले करदाताओं को प्रति माह एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज देना होता है.
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