Dress Code Policy: यहां डॅाक्टर्स से लेकर नर्स तक नहीं पहन पाएंगे टी-शर्ट, सरकार ने ड्रेस कोड किया लागू
Hospital Dress Code Policy: अगर आप मेडिकल क्षेत्र में काम करते हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि हरियाणा सरकार ने डॅाक्टर्स से लेकर नर्स तक ड्रेसकोड पॅालिसी लागू की है. जिसे ड्यूटी के दौरान फॅालो करना जरूरी होगा. फंकी हेयर स्टाइल, लंबे नाखून व टी-शर्ट प
highlights
- ड्रेस कोड पॉलिसी का उलंघन कर पर होगी संबंधित के खिलाफ कार्रवाई
- ड्यूटी पर तैनात मेडिकल से जुड़े हर कर्मचारी को ड्रेस कोड पॅालिसी का पालन करना होगा
नई दिल्ली :
Hospital Dress Code Policy: अगर आप मेडिकल क्षेत्र में काम करते हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि हरियाणा सरकार ने डॅाक्टर्स से लेकर नर्स तक ड्रेसकोड पॅालिसी लागू की है. जिसे ड्यूटी के दौरान फॅालो करना जरूरी होगा.
फंकी हेयर स्टाइल, लंबे नाखून व टी-शर्ट पहने के शौकी हैं तो तक्काल बंद कर दें. क्योंकि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स को लेकर कुछ जरूरी नियम लागू करने जा रही है. जिसमें ड्रेस कोड पॅालिसी मुख्य मानी जा रही है. यदि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा कर्मचारी जीन्स व टी-शर्ट में दिखाई दिया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
होगी कड़ी कार्रवाई
हरियाणा सरकार में कद्दावर मंत्री विज के मुताबकि शाम और रात की पाली समेत 24 घंटे ऑन-ड्यूटी कर्मचारियों द्वारा ड्रेस कोड का पालन करना होगा. यदि कोई भी कर्मचारी ड्रेस कोड पॅालिसी का पालन नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा. साथ ही उसे संस्थान में प्रवेश के लिए भी बैन कर दिया जाएगा.उन्होंने कहा कि एक अस्पताल को अपने कर्मचारियों को कुछ आचरण का पालन करने की जरूरत होती है, मेडिकल पेशा पूरी तरह से पब्लिक कनेक्ट है. इसलिए मेडिकल प्रोफेसनल्स ड्रेस कोड बहुत जरूरी है.
क्या है सरकार का फरमान
मंत्री विज ने कहा कि '' फंकी हेयरस्टाइल, भारी आभूषण, एक्सेसरीज, मेकअप, काम के घंटों के दौरान लंबे नाखून अस्वीकार्य हैं",साथ ही किसी भी कंपनी की जीन्स और टी-शर्ट पहनकर ड्यूटी नहीं आना है. महिलाओं के लिए स्कर्ट पर पूरी तरह से रोक रहेगी. साथ ही कर्मचारियों को अपने पदनाम की घोषणा करते हुए नाम का बिल्ला लगाना होगा. इसके अलावा स्वेटशर्ट, स्वेटसूट और शॉर्ट्स की अनुमति भी नहीं होगी.
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इन्हें पहनने पर भी रोक
मंत्री अनिल विज के मुताबिक "स्लैक्स ड्रेस, स्कर्ट और पलाज़ो की भी अनुमति नहीं होगी. टी-शर्ट, स्ट्रेच टी-शर्ट, स्ट्रेच पैंट, फिटिंग पैंट, लेदर पैंट, कैपरी, स्वेटपैंट, टैंक टॉप, ट्रांसपेरेंट ड्रेसेस या टॉप्स, क्रॉप टॉप्स, ऑफ-शोल्डर ड्रेसेस, स्नीकर्स, स्लीपर्स आदि की अनुमति नहीं होगी" हालांकि अभी तक लिखित में आदेश जारी नहीं किया गया है. लेकिन जल्द ही ड्रेस कोड को लेकर अधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी.
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