Aadhar और Voter ID Card का झंझट हुआ खत्म, सरकार ने इस डॉक्यूमेंट को बनाया पावरफुल
इस नियम के लागू होते ही आपको किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आपके सारे काम इस डॉक्यूमेंट से ही हो जाएंगे
highlights
- इस डॉक्यूमेंट सारे काम हो जाएंगे
- वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा
- अब इसकी वैल्यू काफी बढ़ जाएगी
नई दिल्ली:
जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके बाद जन्म प्रमाण पत्र की वैल्यू काफी बढ़ जाएगी. केंद्र सरकार जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक नया नियम लागू करने जा रही है. सरकार ने इस बिल को संसद के मानसूत्र में पेश किया था. अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की है. 1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र को एक ही दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा.
इस नियम के लागू होते ही आपको किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आपके सारे काम इस डॉक्यूमेंट से ही हो जाएंगे. जैसे एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार बनवाना समेत कई काम आप जन्म प्रमाण पत्र से कर सकेंगे.
सरकार एक डेटा बेस तैयार करने जा रही है
अब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र माता-पिता के आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा. ये सभी डेटा अस्पतालों सहित लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध होंगे. वही जन्म-मृत्यु को मैनेज करने के लिए सरकार एक डेटा बेस तैयार करने के लिए योजना बना रही है. इस बिल को मानसून सत्र के दौरान इस बिल को पास किया गया था.
इस खबर को भी पढ़ें- ये कर्मचारी हुए ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ से बाहर, सरकार ने किया नियमों में बदलाव
Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023 that allows the use of a birth certificate as a single document for admission to an educational institution, issuance of a driving licence, preparation of voter list, Aadhaar number, registration of marriage or appointment… pic.twitter.com/fk7KIJ2myv
— ANI (@ANI) September 14, 2023
इसकी झंझट खत्म हो जाएगी
इस नियम के आने के बाद लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनका नाम अपने आप वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा. इसके बाद अगर किसी की मौत होती है तो यह जानकारी चुनाव आयोग के पास अपडेट कर दी जाएगी, जिसके बाद मृत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा.
जन्मप्रमाण पत्र क्या है?
जन्म प्रमाण पत्र हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके आधार पर वह अपने जन्म से जुड़ी निजी जानकारी को प्रमाणित कर सकता है. यह जन्म के समय ही बन जाता है. इसे आप बच्चे के जन्म के 21 दिन बाद अपने नजदीकी अस्पताल या सरकारी कार्यालय में बनवा सकते हैं. इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन भी करवा सकते हैं.
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