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Paytm Payments Bank के बाद अब इस बैंक पर शिकंजा, जानें आपके पैसे का क्या होगा

RBI Penalty on Banks: Paytm Payments Bank के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्शन मोड़ में आ गया है. अब इस बैंक के अधिकार सील कर दिये गए हैं. साथ ही ग्राहकों को सिर्फ इतना कैश निकालने की अनुमति दी गई है.

Updated on: 09 Apr 2024, 01:06 PM

highlights

  • फ्रॅाड को लेकर एक्शन मोड़ में रिजर्व बैंक, लगा दी कैश निकासी पर रोक
  • पेटीएम के बाद आरबीआई के घेरे में आया ये बैंक, ये सुविधाएं कर दी  बंद
  • सिर्फ पांच लाख रुपए तक की धनराशि निकासी की अनुमति

नई दिल्ली :

RBI Penalty on Banks: Paytm Payments Bank के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चाबुक अब नियमों का उलंघन करने वाले बैंकों पर चल पड़ा है.  आरबीआई ने अब महाराष्ट्र के बैंक शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक (Shirpur Merchants Cooperative Bank) पर शिकंजा कस दिया है. बैंक से लेन-देन की सुविधा बंद कर दी है. साथ ही ग्राहकों को सिर्फ पांच लाख रुपए तक ही कैश निकालने की अनुमति दी गई है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र के इस बैंक पर न सिर्फ शिकंजा कसा गया है. बल्कि जुर्माना लगाने से लेकर लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की गई है. 

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बिगड़ती वित्तीय स्थिति  बनी वजह
आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्थित शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक (Shirpur Merchants Cooperative Bank) की वित्तीय हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे. जिसे देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे सील करने की कार्रवाई की है. साथ ही मौजूदा ग्राहकों को सिर्फ 5 लाख रुपए ही कैश निकालने की अनुमति दी गई है. यही नहीं कई अन्य सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है. यानि आप सिर्फ कैश डिपॅाजिट भी नहीं कर सकते हैं.. रिजर्व बैंक ने यह कदम शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया है. साथ ही कहा है कि अगले आदेशों तक बैंक की सभी सेवाएं रद्द कर दी गई हैं. 

ये दी गई सुविधा
ग्राहकों को शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक में या करेंट अकाउंट (Current Account) या किसी अन्य अकाउंट में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. यही नहीं ग्राहक लोन का भुगतान भी कर सकेंगे. साथ ही रिजर्व बैंक ने कहा है कि पात्र जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हक होगा. इससे ज्यादा पैसा निकासी नहीं किया जा सकता है. आरबीआई की ओर से जारी नियमों के मुताबिक बता दें कि शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर आठ अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने से लगे प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे.