उन्नाव रेप कांड: विधायक कुलदीप सेंगर की सजा पर बहस आज, नाबालिग से रेप केस में पाए गए हैं दोषी
मंगलवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने 20 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है. सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की.
highlights
- पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा को लेकर आज शुक्रवार दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में बहस होनी है.
- इस मामले में सोमवार को ही तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया था.
- मंगलवार को विधायक कुलदीप सेंगर की सजा पर बहस पूरी नहीं हो पाई थी जिस कारण कोर्ट ने 20 दिसंबर को सजा पर बहस करने के लिए तारीख दे दी थी.
नई दिल्ली:
Unnao Rape Case: नाबालिग से दुष्कर्म (Unnao Rape Case) में दोषी करार विधायक कुलदीप सेंगर (Former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar) की सजा को लेकर आज शुक्रवार दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट (Tees Hazari Court, Delhi) में बहस होनी है. इस मामले में सोमवार को ही तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया था. मंगलवार को विधायक कुलदीप सेंगर की सजा पर बहस पूरी नहीं हो पाई थी जिस कारण कोर्ट ने 20 दिसंबर को सजा पर बहस करने के लिए तारीख दे दी थी.
मंगलवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने 20 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है. सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि यह मामला केवल रेप का नहीं है, इसमें बड़ी बात मानसिक उत्पीड़न की है.
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मंगलवार को कोर्ट में क्या हुआ था
सेंगर के वकील बोले दो बेटियां हैं, सजा कम दी जाए
सजा पर बहस के दौरान सेंगर के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनकी उम्र 54 साल है और उनका पूरा करियर देखा जाए तो वर्ष 1988 से अभी तक वो पब्लिक डीलिंग करते रहे हैं. हमेशा लोगों की सेवा की है. वर्ष 2002 से लगातार वो जनता की मांग पर चुनाव लड़े और विधायक बने. वकील ने यह भी कहा कि सेंगर की दो बेटियां भी हैं जो शादी के लायक हैं, ऐसे में उनको कम से कम सजा दी जानी चाहिए.
अभी तीन और मामले में फैसला आना बाकी
कुलदीप सेंगर पर अभी तीन और मामले दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में चल रहे हैं. रेप के एक मामले में सेंगर दो दोषी करार दिया गया है. सेंगर को 14 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने शशि सिंह को संदेह के घेरे में तो रखा लेकिन मामले में पुख्ता सबूत न होने के कारण संदेह का लाभ देते हुए उन्हें इस मामले से बरी कर दिया.
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कोर्ट ने पूछा, पीड़िता को कितना मुआवजा दिया
कोर्ट ने कहा कि जब पीड़िता के साथ यह घटना घटी तब वह नाबालिग थी. वारदात के बाद वो डरी हुई थी और उसे लगातार धमकियां मिल रही थीं. उसके परिवार को जान का खतरा था. कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीड़िता एक रसूखदार से लड़ रही थी और इसी के चलते पीड़ित परिवार पर फर्जी केस भी लगाए गए. कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि इस तरह के मामलों में अभी तक कितना कंपनसेशन (मुआवजा) दिया गया है. इस दौरान सीबीआई ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देखेंगे कि ऐसे पीड़ितों को कितना मुआवजा मिलता है.
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