Gyanvapi Case : ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे में आज क्या मिला? जानें हिंदू पक्ष के वकीलों की जुबानी
Gyanvapi Masjid Case :
वाराणसी:
Gyanvapi Masjid Case : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर (Gyanvapi Masjid Case) का एएसआई सर्वे हो रहा है. ज्ञानवापी परिसर में तीसरे दिन रविवार को भी सर्वे की प्रक्रिया संपन्न हो गई है. सर्वे के बाद परिसर से निकले हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से कहा कि एएसआई का सर्व लगातार जारी है और कल यानी 7 अगस्त को भी सर्वे होगा, लेकिन हम अपने दावे के काफी करीब हैं.
जानें वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा?
ज्ञानवापी के ASI सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने यूपी के वाराणसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एएसआई (ASI) की ओर से सुचारू रूप से कार्य चल रहा है. पूरे परिसर का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, तीनों गुंबद का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, तहखानों का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है. मैपिंग, माप और फोटोग्राफी का कार्य चल रहा है. सर्वेक्षण का काम सोमवार को भी जारी रहेगा.
#WATCH ASI द्वारा सुचारू रूप से काम चल रहा है। पूरे परिसर का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, तीनों गुंबद का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, तहखानों का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। मैपिंग, माप और फोटोग्राफी का काम चल रहा है...सर्वेक्षण का काम कल भी जारी रहेगा... : ज्ञानवापी के ASI… pic.twitter.com/t3dJobtBQx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 6, 2023
जानें वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने क्या कहा?
वहीं, ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने पत्रकारों से कहा कि तीनों गुंबदों की फोटोग्राफी, माप और मानचित्रण किया गया है. संपूर्ण परिसर का अध्ययन किया जा रहा है. जीडीपीआर मशीनों का भी उपयोग कर रहे हैं.
#WATCH तीनों गुंबदों की फोटोग्राफी, माप और मानचित्रण किया गया है। संपूर्ण परिसर का अध्ययन किया जा रहा है ...जीडीपीआर मशीनों का भी उपयोग कर रहे हैं...: ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी pic.twitter.com/4ZJAQx0GuR
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 6, 2023
यह भी पढ़ें : Delhi Services Bill 2023 : राज्यसभा में सोमवार को पेश होगा दिल्ली सेवा बिल 2023
जानें अदालतों का क्या आया था आदेश?
आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था. इसके बाद मुस्लिम पक्ष सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था. इस पर SC ने ASI सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा. इस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया.
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