logo-image

आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली फौरी राहत, जानिए क्या है मामला

रामपुर पब्लिक स्कूल के अवैध निर्माण के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है.

Updated on: 20 Aug 2019, 02:13 PM

नई दिल्ली:

रामपुर पब्लिक स्कूल के अवैध निर्माण के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक स्कूल बिल्डिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि अदालत ने अथॉरिटी के आदेश पर रोक लगाने की आजम खान की अपील को फिलहाल ठुकरा दिया है. 29 अगस्त को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ेंः कल होगा उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार, यहां देखें शपथ लेने वाले नए मंत्रियों की संभावित लिस्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान स्कूल बिल्डिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगले 10 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा. साथ ही अदालत ने अथॉरिटी से 10 दिनों में हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट में आजम की तरफ से दलील दी गई कि तमाम लोगों के मकान-स्कूल और दुकानें उनसे भी आगे हैं, लेकिन अथॉरिटी सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इसी बिंदु पर अदालत ने अथॉरिटी से जवाब दाखिल करने को कहा है. अथॉरिटी के सचिव भी खुद सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे.

यह भी पढ़ेंः प्रयागराज में 6 हत्याओं के बाद एसएसपी अतुल शर्मा निलंबित, सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को मिली जिम्मेदारी

गौरतलब है कि रामपुर पब्लिक स्कूल के मामले के अलावा भी आजम खान अवैध रूप से जमीन कब्जा करने के कई मामलों में घिरे हुए हैं. उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. बीते दिनों में रामपुर प्रशासन ने आजम खान को भूमाफिया घोषित किया था. हाल ही में आजम खान के रिजॉर्ट दीवार को रामपुर जिला प्रशासन ने गिराया था. आरोप है कि रिजॉर्ट के लिए सिंचाई विभाग की 1000 स्क्वायर मीटर जमीन पर कब्जा किया गया. 

यह वीडियो देखेंः