यूपी में अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी, उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी तय
दिल्ली में किसान आंदोलन लगातार जारी है. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फरमान सुनाया है, जिसके मुताबिक अगले छह महीने तक राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल नहीं की जा सकेगी.
नई दिल्ली :
दिल्ली में किसान आंदोलन लगातार जारी है. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फरमान सुनाया है, जिसके मुताबिक अगले छह महीने तक राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल नहीं की जा सकेगी. जी हां.. यूपी सरकार द्वारा पाबंदी का ये नियम राज्य सरकार के अधीन आने वाले विभागों, निगम और प्राधिकरण पर लागू होगा. इसे लेकर अपर मुख्य सचिव कार्मिश डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें राज्य में एस्मा एक्ट (एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट) लागू होने की बात की गई है.
गौरतलब है कि, इस एक्ट के तहत अगर कोई कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है, तो उन्हें एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा. हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, जब यूपी सरकार ने इस तरह का फैसला दिया हो...
इससे पहले प्रदेश की योगी सरकार ने बीते साल 2023 में भी छह महीने के लिए एस्मा एक्ट के तहत हड़ताल पर बैन लगा दिया था. बता दें कि उस वक्त ऐसा बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए किया गया था.
एस्मा कानून को विस्तार से जानें?
गौरतलब है कि, एस्मा यानी Essential Services Management Act का उपयोग तब किया जाता है, जब राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं. लिहाजा इसके इस्तेमाल से किसी भी तरह के हड़ताल को रोका जाता है. इस एक्ट की खास बात यह है कि, ये कानून अधिकतम छह महीने के लिए लागू किया जा सकता है.
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