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अवैध खनन मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CBI को दिए जांच के आदेश

अवैध खनन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब साहिबगंज में अवैध खनन मामले की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई है.

Updated on: 18 Aug 2023, 09:09 PM

highlights

  • अवैध खनन मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
  • सीबीआई को दिए जांच के आदेश
  • विजय हांसदा ने जनहित याचिका दायर की थी

 

Sahibganj:

अवैध खनन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब साहिबगंज में अवैध खनन मामले की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई है. ED के गवाह और साहिबगंज के रहने वाले विजय हांसदा की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया है. बता दें कि विजय हांसदा की याचिका के आधार पर पहले जिरवाबाड़ी थाना में केस दर्ज किया गया, लेकिन राज्य की पुलिस पर याचिकाकर्ता को भरोसा नहीं था. इसलिए कोर्ट से अपील की गई कि इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए. मामला गंभीर था क्योंकि पहले ही ED ने कहा था कि इस क्षेत्र में 1000 करोड़ से ज्यादा की खनिज संपदा की तस्करी हुई है. 

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हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिए जांच के आदेश

ऐसे में अब मामले में CBI की एंट्री के आदेश को बहुत अहम माना जा रहा है. अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के निम्बू पहाड़ समेत अन्य इलाकों में हुए अवैध खनन की जांच सीबीआई को करने का आदेश जारी किया है. यानी अब ये मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा. 

हाईकोर्ट तक कैसे पहुंचा मामला?

साहिबगंज के विजय हांसदा ने जनहित याचिका दायर की थी. 
विजय हांसदा की याचिका के आधार पर जिरवाबाड़ी थाना में केस दर्ज किया गया.
राज्य की पुलिस पर याचिकाकर्ता को भरोसा नहीं था.
कोर्ट से अपील की गई कि मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए.
ED पहले ही साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन की जांच कर रही है.
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केस CBI को हैंडओवर करने का आदेश दिया.