सिसोदिया मानहानि केस: मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत मिल गई है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दर्ज मानहानि केस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.
नई दिल्ली :
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत मिल गई है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दर्ज मानहानि केस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने बीजेपी नेताओं की ओर से केस रद्द करने की मांग पर नोटिस जारी किया है.
Supreme Court stays the criminal defamation proceedings against the BJP leaders Manoj Tiwari and Vijender Gupta, initiated on a complaint by Delhi's Deputy Chief Minister, Manish Sisodia.
— ANI (@ANI) January 27, 2021
The 2 BJP leaders had moved SC seeking quashing of the summons issued against them. pic.twitter.com/j98hxsQ0F5
यह भी पढ़ें : RJD नेता शक्ति यादव ने किसान आंदोलन में हुई हिंसा के लिए BJP को ठहराया आरोपी
बता दें कि दोनों नेताओं ने दिल्ली में स्कूल भवनों के निर्माण में सिसोदिया पर घपले का आरोप लगाया था. इसके बाद सिसोदिया की ओर से मानहानि का केस दर्ज किया गया था.
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