4 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 साल की सजा, साथ ही लगा जुर्माना
मधुबनी सिविल कोर्ट के पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश देवेश कुमार की कोर्ट ने 4 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में अभियुक्त नन्द कुमार सिंह को 20 साल की सजा के साथ - साथ पच्चीस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है.
Madhubani:
मासूम को तीन साल बाद आखिकार न्याय मिल ही गया. मधुबनी में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है. तीन साल पहले का ये मामला है जब युवक ने लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. तीन साल बाद इस मामले में न्याय हुई और आरोपी को सजा मिली. परिजन कब से न्याय की गुहार लगा रहें थे. मधुबनी सिविल कोर्ट ने से मामले में सुनवाई की है.
मधुबनी सिविल कोर्ट के पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश देवेश कुमार की कोर्ट ने 4 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में अभियुक्त नन्द कुमार सिंह को 20 साल की सजा के साथ - साथ पच्चीस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजे में चार लाख के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी आदेशित किया है.
बता दें कि, घटना अक्टूबर 2019 की है ,मधेपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था. आरोपी नन्द किशोर सिंह बच्ची को बहला फुसला कर घर से कुछ दुरी पर बगीचे में ले गया था जहां उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे वहीं छोड़कर भाग निकाला था. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और बच्ची को लेकर घर गए और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी. इस मामले में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेनस फाउंडेशन के द्वारा पीड़िता और गवाहों को न्यायालय में उपस्तिथ करवा कर पीड़िता को न्याय दिलवाने में मदद की थी.
इनपुट - प्रशांत झा
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