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तेजस्वी यादव बोले-हमें उम्मीद है कि निचली अदालत का फैसला हाईकोर्ट में बदलेगा

सीबीआई की विशेष अदालत ने पांचवें मामले में भी लालू प्रसाद यादव को पांच साल की जेल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

Updated on: 21 Feb 2022, 03:48 PM

नई दिल्ली:

बहुचर्चित चारा घोटाले के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पांचवें मामले में भी लालू प्रसाद यादव को पांच साल की जेल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. फैसले के बाद उन्हें सातवीं बार जेल जाना पड़ेगा. हालांकि इसी मामले में दोषी पाए जाने पर लालू प्रसाद यादव ने अदालत से बीमारी के चलते बजाय जेल के अस्पताल भेजे जाने की याचिका भी लगाई थी. सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के बाद उनके वकील ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे. इसके पहले अन्य मामलों में भी लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया जा चुका है. यही नहीं, चारा घोटाले में सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग के दो केस दर्ज कर लिए हैं. 

5वें चारा मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा पर उनके पुत्र एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि, "मैं कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. यह अंतिम फैसला नहीं है. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैं. हमने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है और हमें उम्मीद है कि निचली अदालत का फैसला हाईकोर्ट में बदलेगा."

उन्होंने कहा कि चारा घोटाले के अलावा ऐसा लगता है कि देश में कोई घोटाला नहीं हुआ है. बिहार में लगभग 80 घोटाले हो चुके हैं लेकिन सीबीआई, ईडी, एनआईए कहां है? देश में एक ही घोटाला और एक नेता है. विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को भूल गई है सीबीआई.  

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर लालू जी ने बीजेपी से हाथ मिलाया होता तो उन्हें राजा हरिश्चंद्र कहा जाता लेकिन आज वो आरएसएस-बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं इसलिए उन्हें कारावास का सामना करना पड़ रहा है। हम इससे नहीं डरेंगे.