राजद नेता तुलसी राय अपहरण मामले में राजू सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ वारंट जारी, कभी भी जेल जा सकते हैं भाजपा विधायक
राजद नेता तुलसी राय अपहरण मामले में एक नया मोड़ आ गया है, दरअसल, इस अपहरण मामले में शामिल बीजेपी विधायक राजू सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.
highlights
- राजद नेता तुलसी राय अपहरण मामले में नया मोड़
- राजू सिंह सहित 6 लोगों के खिलाफ वारंट जारी
- कभी भी जेल जा सकते हैं भाजपा विधायक
Muzaffarpur:
RJD leader kidnapping Case: राजद नेता तुलसी राय अपहरण मामले में एक नया मोड़ आ गया है, दरअसल, इस अपहरण मामले में शामिल बीजेपी विधायक राजू सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. बता दें कि विधायक राजू सिंह के खिलाफ कोर्ट ने शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है, इससे पहले कि बात करें तो कुर्की और वारंट की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी. कोर्ट द्वारा अर्जी खारिज किए जाने के बाद पुलिस ने फिर कोर्ट में बीजेपी विधायक के गिरफ्तारी वारंट के लिए अर्जी लगायी थी. शुक्रवार को पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अपहरण के आरोपी साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. कोर्ट से वारंट मिलने के बाद अब पुलिस विधायक को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है.
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6 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
आपको बता दें कि पिछले दिनों राजद नेता तुलसी राय ने पारू थाने में भाजपा विधायक राजू सिंह सहित 6 लोगों के खिलाफ नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इसमें बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों पर अगवा करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है. इस पूरे मामले में पुलिस ने पूर्व में मुजफ्फरपुर और पटना में विधायक के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान पुलिस ने विधायक के पैतृक गांव साहेबगंज से दो लग्जरी वाहनों सहित एक बंदूक जब्त की थी.
इसके साथ ही पारू पुलिस ने साहेबगंज विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, साथ ही पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विधायक के खिलाफ वारंट के साथ कुर्की जब्त करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया था. इसी दौरान विधायक राजू सिंह की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.
25 मई का है ये घटना
आपको बता दें कि, 25 मई 2023 को बीजेपी विधायक राजू सिंह और राजद नेता तुलसी राय दोनों पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में तिलक समारोह में शामिल हुए थे. वहां से निकलने के बाद से ही ये विवाद शुरू हो गया. राजद नेता तुलसी राय का आरोप है कि विधायक राजू सिंह ने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि बंदूक की नोक पर जबरन अपने साथ ले गए और जान से मारने की कोशिश की. इसके साथ ही राजद नेता ने भाजपा विधायक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया था.
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