आजम को कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी के लिए सीबीआई भेजे नोटिसः सुप्रीम कोर्ट
बुलंदशहर रेप केस मामले में विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान को नोटिस भेजा जाए।
नई दिल्ली:
बुलंदशहर रेप केस मामले में विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान को नोटिस भेजा जाए। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''आजम खान को कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी के लिए सीबीआई नोटिस भेजे।''
Bulandshahr rape case: SC asks CBI to serve a notice to Uttar Pradesh minister Azam khan for his alleged statement and remark in the case.
— ANI (@ANI_news) September 27, 2016
बिवादित बोल को लेकर कोर्ट ने सवालिया लहजे में आजम के वकील से पूछा, ''आजम खान कोर्ट में क्यों नहीं आते हैं।''
Court asked CBI to send the notice to Azam Khan for his personal appearance in the matter.
— ANI (@ANI_news) September 27, 2016
The SC had earlier also asked Khan to appear before it for his alleged remarks in the case, but he did not appear before the court.
— ANI (@ANI_news) September 27, 2016
गौरतलब है कि बुलंद शहर गैंगरेप मामले को लेकर आजम ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने इस बर्बर घटना को राजनीतिक साजिश बताया था जिसके बाद सभी विपक्षी दलों ने निंदा की थी।
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