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पूर्व बागी अन्नाद्रमुक नेताओं के मामले में नोटिस जारी करने का आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

Updated on: 04 Oct 2017, 05:48 PM

नई दिल्ली:

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) द्वारा (ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के पूर्व 12 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी, जिन्होंने फरवरी में सरकार के खिलाफ मतदान किया था। इसी संबंध में न्यायालय ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।

यह मामला द्रमुक सचेतक ने दायर किया है। इसका संबंध विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक के तत्कालीन 12 बागी नेताओं को मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी सरकार के विश्वासमत परीक्षण के दौरान सरकार के खिलाफ वोट करने पर अयोग्य घोषित नहीं किए जाने से है।

यह मामला जब सुनवाई के लिए न्यायालय में आया तो द्रमुक के वकील ने बहस के दौरान कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने में देरी की है।

न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं और आगे की सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की है।

पन्नीरसेल्वम फरवरी में पार्टी के खिलाफ होकर बागी बन गए थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें जबरन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया ताकि तत्कालीन अन्नाद्रमुक अंतरिम महासचिव वी. के. शशिकला सरकार की बागडोर संभाल सकें।

अन्नाद्रमुक के पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व वाले धड़े अब एक हो चुके हैं। इन दोनों गुटों का 21 अगस्त को विलय हो गया। पन्नीरसेल्वम उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और शशिकला फिलहाल जेल में हैं।