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'कब सेक्स करने से होगा बेटा या बेटी...', कीर्तनकार पर केस नहीं करेगी महाराष्ट्र सरकार

यौन संबंध बनाने की तारीख के आधार पर शिशु के लिंग निर्धारण संबंधी बयान देने वाले मराठी कीर्तनकार निवृत्ति महाराज इंदुरीकर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार केस दर्ज नहीं कराएगी. प्रदेश सरकार के मंत्री ने यह जानकारी दी.

Updated on: 18 Feb 2020, 04:02 PM

औरंगाबाद:

यौन संबंध बनाने की तारीख के आधार पर शिशु के लिंग निर्धारण संबंधी बयान देने वाले मराठी कीर्तनकार निवृत्ति महाराज इंदुरीकर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार केस दर्ज नहीं कराएगी. प्रदेश सरकार के मंत्री बच्चू कडु ने यह जानकारी दी. उन्होंने साफ किया कि पहले हमें यह बयान समझने की जरूरत है. कुछ दिनों पहले इंदुरीकर ने अपने कीर्तन के दौरान कथित तौर पर कहा था कि सम संख्या वाली तारीख पर यौन संबंध बनाने से बेटे का जन्म होता है और विषम संख्या वाली तारीख पर यौन संबंध बनाने से बेटी पैदा होती है.

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कीर्तनकार के इस बयान पर काफी बवाल भी हुआ था. स्वयंसेवी संस्था महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पिछले हफ्ते इंदुरीकर के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रदेश सरकार से मांग की थी. संस्था का आरोप था कि इस तरह की टिप्पणी गर्भाधान से पहले और प्रसव से पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम का उल्लंघन है. हालांकि अपने इस बयान पर कीर्तनकार ने मांफी भी मांग ली थी. उन्होंने कहा था कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं.

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कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई
मंत्री बच्चू कडु ने कहा कि इंदुरीकर महाराज लोगों में ज्ञान फैला रहे हैं. उनके बयान का मतलब गलत लिया गया है. फिर भी अगर किसी को लगता है कि उन्होंने गलत बयान दिया या किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन किया है तो कानून अपना काम करेगा. कानून सभी के लिए समान है. किसी ने भी कोई गलती की है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी.