NRC लिस्ट में नाम नहीं तो भी जेल या भारत से बाहर नहीं भेजे जाएंगे लोग
सुप्रीम कोर्ट ने NRC कॉर्डिनेटर से लिस्ट में शामिल न किए गए लोगों के दावो की पुष्टि के लिए अपनाए जाने वाली प्रकिया की जानकारी मांगी।
नई दिल्ली:
NRC लिस्ट आने के बाद से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि उन 40 लाख़ लोगों का क्या होगा जिनका नाम सूची में नहीं है। इस सवाल के जवाब में असम NRC संयोजक प्रतीक हजेला ने सफाई देते हुए कहा है कि वो सभी लोग सुरक्षित हैं।
हजेला ने मीडिया को बताया, 'वैसे लोग जिनका असम नेश्नल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स ड्राफ्ट (NRC) में नाम नहीं है उन्हें जेल या बाहर नहीं भेजा जाएगा।'
उन्होंने कहा, 'सभी 40 लाख़ लोग जिनका नाम लिस्ट से बाहर है वो फिर से दावा करते हुए आवेदन कर सकते हैं। 30 अगस्त से 28 सितम्बर के बीच इन सभी लोगों के आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद सभी लोगों से एक- एक कर मुलाक़ात की जाएगी जिससे की वो समिती के सामने अपनी बात रख सके। आख़िर में सूची पर फैसला कर फिर से लिस्ट जारी की जाएगी।'
हजेला ने कहा कि लोगों के पास उसके बाद भी दावा करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा, 'लोग निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि वो अब क्या करेंगे। फिलहाल इन लोगों के ख़िलाफ किसी तरह का क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोई भी उनका अधिकार नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह साफ़ स्पष्ट कर दिया है।'
और पढ़ें- जिन्होंने सरकार को वोट किया उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया गया: ममता बनर्जी
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 31 जुलाई को सुनवाई के दौरान कहा था कि मामले की जटिलता और शिकायत को देखते हुए निष्पक्ष रूप से पूरी प्रक्रिया को अपनाए जाने की जरूरत थी। अगर कुछ लोग इस लिस्ट में जगह नहीं बना सके हैं तो हमें इसे ठीक करना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी लोगों को अपने दावे साबित करने के लिए पर्याप्त मौका मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने NRC कॉर्डिनेटर से लिस्ट में शामिल न किए गए लोगों के दावो की पुष्टि के लिए अपनाए जाने वाली प्रकिया की जानकारी मांगी।
और पढ़ें- भारत के पांचवे राष्ट्रपति फख़रुद्दीन अली अहमद के परिवार का नाम NRC की लिस्ट में नहीं
NRC कॉर्डिनेटर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन लोगों के नाम दूसरे ड्राफ्ट में शामिल नहीं किये गए है, वो 7 अगस्त के बाद इसकी वजह जान सकते है और 30 अगस्त के बाद नागरिकता को लेकर अपनी आपत्तियां/दावे दर्ज करा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि NRC के अंतिम ड्राफ्ट के रिलीज के आधार पर अथॉरिटी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नही कर सकती और जिन लोगों के नाम छूट गए है, उन्हें पूरा मौका मिलने के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से NRC को लेकर एक SOP बनाने और इसे कोर्ट की मंजूरी के लिए अदालत में पेश करने के लिए कहा।
इस मामले को लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
और पढ़ें- VIDEO: असम NRC मुद्दे पर सदन के बाहर ही भिड़ गए केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
TMKOC के को-स्टार समय शाह को याद आई सोढ़ी की आखिरी बातचीत, डिप्रेशन की खबरों पर तोड़ी चुप्पी
-
The Lion King Prequel Trailer: डिज़्नी ने किया सिम्बा के पिता मुफासा की जर्नी का ऐलान, द लायन किंग प्रीक्वल का ट्रेलर लॉन्च
-
Priyanka Chopra: शूटिंग के बीच में प्रियंका चोपड़ा नेशेयर कर दी ऐसी सेल्फी, हो गई वायरल
धर्म-कर्म
-
Weekly Horoscope 29th April to 5th May 2024: सभी 12 राशियों के लिए नया सप्ताह कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
-
Varuthini Ekadashi 2024: शादी में आ रही है बाधा, तो वरुथिनी एकादशी के दिन जरूर दान करें ये चीज
-
Puja Time in Sanatan Dharma: सनातन धर्म के अनुसार ये है पूजा का सही समय, 99% लोग करते हैं गलत
-
Weekly Horoscope: इन राशियों के लिए शुभ नहीं है ये सप्ताह, एक साथ आ सकती हैं कई मुसीबतें