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Amrapali Home Buyers: रजिस्ट्रेशन में देरी पर होगी जेल, सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने दोनों अथॉरिटी को आम्रपाली (Amrapali) फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) के पक्ष में फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुरू करने का आदेश दिया है.

Updated on: 13 Aug 2019, 02:46 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आम्रपाली होम बायर्स (Amrapali Home Buyers) को राहत देने वाला एक आदेश दिया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आम्रपाली समूह से जुड़े एक मामले में नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कड़ी चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अथॉरिटी को आम्रपाली (Amrapali) फ्लैट खरीदारों (Flat Buyers) के पक्ष में फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुरू करने का आदेश दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दी कड़ी चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट (SC) ने दोनों अथॉरिटी को चेतावनी दी है कि होम बायर्स (Home Buyers) को जल्द से जल्द फ्लैट का कब्जा दिलाया जाए. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर होम बायर्स को फ्लैट का कब्जा देने की प्रक्रिया में दोनों अथॉरिटी के अधिकारियों ने जरा सी भी देरी की तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा. नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि उन्होंने आम्रपाली के होम बायर्स के मामले में एक स्पेशल सेल गठित की है. स्पेशल सेल में नियुक्त किए गए अधिकारी सिर्फ इसी काम को देखेंगे. उन्होंने कोर्ट के आदेशों का जल्द पालन करने का आश्वासन दिया है.

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बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया था कि आम्रपाली के लंबित प्रोजेक्ट को NBCC पूरा करेगी. RERA के तहत आम्रपाली समूह की कंपनियों के पंजीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट का पूरा करने का जिम्मा NBCC को दे दिया है. कोर्ट ने ED (प्रवर्तन निदेशालय) को आदेश दिया है कि आम्रपाली के CMD, डायरेक्टर के खिलाफ जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट सौपें. कोर्ट ने आम्रपाली ग्रूप की सभी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर दिया है.