दिल्ली-NCR में पटाखों पर बैन को लेकर आया बड़ा अपडेट, SC ने केंद्र से मांगा जवाब
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी के अनुसार, केंद्र की ओर से कहा गया है कि सरकार ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए रोक और ग्रीन पटाखों को बेचे जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. इसके संग ही कोर्ट ने केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट में रेगुलेटरी मेकेनिजम में जानकारी देने को कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को दोपहर दो बजे होनी है. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी के अनुसार, केंद्र की ओर से कहा गया है कि सरकार ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी है.
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उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट ने ग्रीन पटाखों की गुणवत्ता को लेकर सुझाव दिया था. मंत्रालय ने इसकी अनुमति देगी. उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा इसके लिए एक मेकेनिजम तय होना चाहिए. ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि सीएसआईआर, पीएसओ और सरकार सब विभिन्न तरह की बातें करती हैं. वहीं, पटाखा निर्माताओं की ओर से कहा गया कि यह एक बड़ी इंडस्ट्री है. इससे करीब एक लाख लोग जुड़े हुए हैं.
सुझाव सामने रखा गया था
सुपीम कोर्ट में पटाखा निर्माताओं ने कहा कि ग्रीन पटाखे की गुणवत्ता में सुधार को लेकर सुझाव सामने रखा गया था. इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं. इस दौरान याचिकाकर्ता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तक क्या-क्या कदम लिए गए हैं. इस लेकर केंद्र को स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी.
याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, अगल-अलग प्राधिकरण तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. याचिकाकर्ता के वकील के अनुसर, पश्चिम बंगाल में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके में 20 लोगों की मौत की खबर थी. इस तरह की घटना अक्सर पटाखा इंडस्ट्री में सुनाई देती है. इसका ख्याल रखना चाहिए.
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