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सावधान! लगातार दो बार जीएसटी (GST) रिटर्न नहीं भरा तो रद्द हो सकता है....

सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है. योजना बनाई जा रही है कि जो लगातार दो बार रिटर्न भरने से चूकेगा, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा.

Updated on: 17 Nov 2019, 10:08 PM

नई दिल्ली:

सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है. योजना बनाई जा रही है कि जो लगातार दो बार रिटर्न भरने से चूकेगा, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा. चालू वित्तवर्ष के बीते कुछ महीनों में जीएसटी (GST) संग्रह उम्मीद से कम होने के कारण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जोनल कार्यालयों से रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है.

इसके अनुसार, जीएसटी व सेंट्रल एक्साइज (Central excise) के मुंबई के प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय ने सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किया है.

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सीबीआईसी (CBI) प्रमुख पीके दास ने जब जीएसटी पंजीकरण करने वालों द्वारा नियम का अनुपालन नहीं किए जाने पर गंभीर चिंता जताई, तब अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया.

प्रधान मुख्य आयुक्तों व जीएसटी के मुख्य आयुक्तों व कस्टम्स के 13 नवंबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीबीआईसी (CBIC) प्रमुख ने उन संस्थानों के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया को लेकर नाखुशी जताई थी, जिन्होंने जीएसटीआर-3बी रिटर्न, छह बार या छह बार से ज्यादा समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया था.

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बता दें कि करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख को बृहस्पतिवार को बढ़ाकर क्रमश : 31 दिसंबर 2019 और 31 मार्च 2020 कर दिया. इसी प्रकार , मिलान ब्योरा जमा करने की तारीख को भी बढ़ाया गया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बयान में कहा कि इन दोनों फार्मों के कई हिस्सों को वैकल्पिक बनाकर जीएसटी फार्मों को सरल बनाने का भी फैसला किया गया है.