नूंह हिंसा पर SC का दिल्ली-यूपी और हरियाणा सरकार को नोटिस, न हिंसा हो, न हेट स्पीच
Nuh violence : हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के विरोध में वीएचपी और बजरंग दल की ओर से निकाली जा रही रैली पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई.
नई दिल्ली:
Nuh violence : हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद निकाली जा रही विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल की रैली पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को याचिका दायर की गई है. दो जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है. वकील सीयू सिंह ने SC में कहा कि नूंह में हिंसा के बाद से राज्य में हालात खराब हैं. दिल्ली में 23 जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे यहां भी हालात बिगड़ सकते हैं. मुख्य न्यायधीश याचिकाकर्ता ने वकील से कहा कि आप ईमेल करिए, हम जल्द आदेश पारित करेंगे, ताकि कोई हिंसा न हो... ये सभी राज्यों पर लागू होगा.
नूंह मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनवाई की है. वकील सीयू सिंह ने कहा कि दिल्ली में 23 स्थानों पर रैलियां हो रही हैं. इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या सुबह रैली में हेट स्पीच हुई तो वकील ने कहा- हां. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें. हम शुक्रवार को फिर सुनवाई करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेताया कि ये सुनिश्चित करें कि ना हिंसा हो ना हेट स्पीच. सुरक्षा के तुरंत उपाय किए जाएं. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त प्रीकॉशन अपनाए जाएं, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हो. CCTV और वीडियोग्राफी हो. SC ने कहा कि किसी तरह की हेट स्पीच और हिंसा नहीं होनी चाहिए. कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना पुलिस का काम है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको अखबारों से पता चला कि हरियाणा में हिंसा हुई है. अगर आपको लगता है कि अतिरिक्त सुरक्षा बल की जरूरत है तो उसको भी लगाया जाना चहिए. कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए धारा 144 सहित सभी एहतियाती उपाय अपनाए जा सकते हैं. उन्होंने सरकार से कहा कि स्थानीय अधिकारियों को चौकन्ना रहने के लिए कहें.
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याचिकाकर्ता ने एनसीआर की भी बात कही तो कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने अपनी अर्जी में पड़ोसी राज्यों को पक्षकार बनाया है? कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच ना हो, हिंसा ना हो. ऐसी कोई घटना होती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने कहा कि रैली और प्रदर्शन पर रोक नहीं है.
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