CEC-EC Appointment: चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, SC से की ये मांग
CEC-EC Appointment: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले नए चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायक की है. जिसमें 2023 के कानून के अनुसार चुनाव आयुक्त की नियुक्त पर रोक लगाने की मांग की गई है.
नई दिल्ली:
CEC-EC Appointment: नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि केंद्र को 2023 के कानून के तहत नए चुनाव आयुक्त करने से रोका जाए. कांग्रेस ने इस कानून के प्रावधानों को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी गई है. बता दें कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद दो चुनाव आयुक्तों के पद रिक्त हो गए हैं.
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किसने दायक की याचिका
इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेना जया ठाकुर ने दायर किया है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की शर्तें) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने अपने आवेदन में अदालत को सूचित किया कि उनकी याचिका के लंबित रहने के दौरान, जिसमें 12 जनवरी को एक नोटिस जारी किया गया था. उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के एक सदस्य अरुण गोयल ने 9 मार्च, 2024 को इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है.
#WATCH | Petitioner Jaya Thakur says, "I have filed a petition that they should be restrained and the appointment of all Election Officers should be done in a transparent manner. Also, a committee should be formed which should have the Prime Minister, LoP and Chief Justice, so… https://t.co/vVEB05seYr pic.twitter.com/ETLxGKdIZk
— ANI (@ANI) March 11, 2024
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जया ठाकुर ने याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता ने अत्यंत सम्मानपूर्वक कहा कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव की घोषणा शीघ्र ही की जा सकती है, इसलिए नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तुरंत आवश्यक है. याचिका में कहा गया है कि इसके लिए शीर्ष कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अनूप बरनवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2 मार्च 2023 फैसला) के मामले में ये स्पष्ट कर दिया है.
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