दिल्ली HC से केजरीवाल को राहत नहीं मिलने पर BJP का तंज, सुधांशु त्रिवेदी बोले- कोर्ट ने सबूतों पर फैसला दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि आज जो फैसला आया वह जज ने बहुत मेहनत करके दिया और न्याय किया है.
नई दिल्ली:
दिल्ली शराब नीति मामले में हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली. केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में खारिज हो गई. याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है.कोर्ट ने सूबतों के आधार पर फैसला सुनाया है. सबूतों से साफ होता है कि शराब नीति मामले में मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवाल ही थे. बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला आया है. केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिफ्त है. बार-बार समन मिलने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे. ये उनके अहंकार को दिखाता है. आज केजरीवाल का अहंकार चूर-चूर हो गया. प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आप का चेहरा और चरित्र उजागर हुआ है. केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है.
#WATCH | Delhi: After Delhi High Court dismisses CM Arvind Kejriwal's plea challenging his arrest ED in the Excise Policy money laundering case, Rajya Sabha MP and BJP's spokesperson Sudhanshu Trivedi says, "Aam Aadmi Party's arrogance has been shattered. The self-proclaimed… pic.twitter.com/4koWnR3347
— ANI (@ANI) April 9, 2024
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध बताया
दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि आज जो फैसला आया वह जज ने बहुत मेहनत करके दिया और न्याय किया है. कोर्ट ने कहा है कि सबूत मिले हैं. मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं. वहीं, उच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है.
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