New Delhi :
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे और व्यवसायी रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से संबंधिक मनी लांड्रिंग केस में बुरी तरह से उलझे हुए हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने (ED) ने वीवीआईपी चॉपर घोटाले में आरोप राजीव सक्सेना को धमकाने का आरोप भी लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने रतुल पुरी से पूछताछ की इजाजत भी दे दी है. इस बीच शनिवार को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में रतुल पुरी ने जमानत याचिका दाखिल कर दी है. यह याचिका रतुल पुरी के वकील विजय अग्रवाल ने दायर की है. इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख दी है.
यह भी पढ़ेंः देश भर में अब एक ही दिन आएगी सभी की सैलरी, मोदी सरकार कर रही बड़ी योजना पर काम
राजीव सक्सेना को धमकाने का आरोप
इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी पर 3600 करोड़ के वीवीआईपी चॉपर घोटाले में आरोपी राजीव सक्सेना को धमकाने का आरोप लगाया था. ईडी के आरोपपत्र में कहा कि पुरी ने सक्सेना को अपने पिता और चाचा के खिलाफ साक्ष्यों को साझा न करने के लिए दबाव बनाया. जांच एजेंसी ने हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एचपीपीएल) के प्रमोटर पर साक्ष्यों को मिटाने के आरोप भी लगाए हैं. इस मामले में रतुल पुरी और सहयोगी नियामत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान दस्तावेजों को जलाने के बाद राख को भी इकट्ठा कर उसकी जांच करने के आदेश दिए गए थे.
यह भी पढ़ेंः गोवा में प्रशिक्षण पर निकला MIG-29 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित
ईडी की चार्जशीट में गंभीर आरोप
ईडी ने दो नवंबर को दायर चार्जशीट में कहा है कि पुरी ने सक्सेना की कंपनियों के नाम पर क्रिश्चियन मिशेल, कार्लोस गेरोसा और गुइडो हैस्के को बिचौलिया बनाकर घोटाले को अंजाम दिया. इनमें से दो आरोपियों को दुबई से लाया गया था, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में राजीव सक्सेना बाद में सरकारी गवाह बन गया, जिसके पास इस घोटाले से जुड़े दस्तावेज सहित कई और राज भी हैं.
RELATED TAG: Augusta Westland Case, Ratul Puri, Rajeev Saxena, Kamalnaths Nephew Ratul Puri, Money Laundering,
Live Scores & Results