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Article 370: सुप्रीम कोर्ट आज से शुरू करेगा अनुच्छेद 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई

Article 370: अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज से सुनवाई शुरू करेगा. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ करेगी.

Updated on: 02 Aug 2023, 07:51 AM

highlights

  • अनुच्छेद 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई
  • इस मामले की आज से रोजाना सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
  • अगस्त 2019 में खत्म किया गया था अनुच्छेद 370

 

New Delhi:

Article 370: सुप्रीम कोर्ट आज से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ आज (बुधवार) से रोजाना इस मामले की सुनवाई करेगी. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं. बता दें कि इससे पहले पीठ ने 11 जुलाई को विभिन्न पक्षों द्वारा लिखित दलीलें और मामले की विवरणिका दाखिल करने के लिए 27 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की थी. तब पीठ ने कहा था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं पर सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर रोजाना सुनवाई की जाएगी.

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दरअसल, सोमवार और शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में विविध मामलों की सुनवाई की जाती है ऐसे में इस मामले की इन दो दिनों के दौरान सुनवाई नहीं होगी. सोमवार और शुक्रवार को शीर्ष कोर्ट सिर्फ नई याचिकाओं पर ही सुनवाई करता है. इस दौरान नियमित मामलों की सुनवाई नहीं होती. बता दें कि इस मामले में न्यायालय ने विवरणिका तैयार करने और इसे 27 जुलाई से पहले दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं और सरकार की ओर से एक-एक अधिवक्ता को नियुक्त किया था. साथ ही शीर्ष कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि इस तारीख के बाद इस संबंध में कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा. बता दें कि इस विवरणिका में पूरे मामले का सार-संक्षेप दर्ज है जो कोर्ट में दिया गया है. जिससे कोर्ट को तथ्यों को समझने में मदद मिलेगी.

दो याचिकाकर्ताओं ने वापस लिया केस

बता दें कि इससे पहले इस मामले में दाखिल याचिकाओं में दो याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस ले चुके हैं. जिनमें आईएएस अधिकारी शाह फैसल और सामाजिक कार्यकर्ता शेहला रशीद का नाम शामिल हैं. दोनों की याचिका वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमित व्यक्त की थी साथ ही दोनों का नाम याचिकाकर्ताओं की सूची से भी हटा दिया था. बता दें कि शाह फैसल 2010 बैच के आईएएस हैं साथ ही वह पहले ऐसे कश्मीरी है जिन्होंने अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया.

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कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से पहले उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अपनी खुद की पार्टी बनाई, लेकिन अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया. कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद करीब एक साल तक शाह फैसल को हिरासत में रखा गया. बता दें कि अगस्त 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ-साथ उसका प्रदेश का का दर्जा खत्म कर दो केंद्र शासित राज्य लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांट दिया गया.