भारत लाया गया अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का आरोपी क्रिश्चियन मिशेल, CBI कोर्ट में थोड़ी देर में होगी पेशी
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में 3600 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को सऊदी अरब सरकार ने भारत को प्रत्यर्पित कर दिया.
नई दिल्ली:
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में 3600 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को सऊदी अरब सरकार ने भारत को प्रत्यर्पित कर दिया. मंगलवार रात उसे दुबई से भारत लाया गया. दुबई की अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल को भारत प्रत्यर्पित करने का फैसला दिया था. ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल दुबई की जेल में बंद था. अब यहां उसे बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा.
मिशेल के प्रत्यर्पण पर सीबीआई ने कहा, 'राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के निर्देशन, प्रभारी निदेशक (सीबीआई) एम नागेश्वर राव के तालमेल के साथ इस ऑपरेशन (मिशेल को भारत लाने) को पूरा किया गया है. सीबीआई के संयुक्त निदेशक ए साई मनोहर के नेतृत्व में एक टीम इसी मिशन के लिए दुबई में थी.' दुबई सरकार ने उसे प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है. इससे पहले इस कदम के खिलाफ की गई उसकी अपील को अदालत ने खारिज कर दिया था. मिशेल (57) दुबई में अपनी गिरफ्तारी के बाद से जेल में है और उसे यूएई में कानूनी और न्यायिक कार्यवाही के लंबित रहने तक हिरासत में भेज दिया गया था.
दुबई कोर्ट ऑफ कैसेशन ने मिशेल के वकील की ओर से दायर दो आपत्तियों को खारिज कर दिया और भारत के सक्षम प्राधिकारियों को उसे प्रत्यर्पित करने की संभावना पर विचार करने के अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा. जून 2016 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी चार्जशीट में मिशेल के खिलाफ आरोप तय किया था कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से 235 करोड़ रुपये रिश्वत लिए थे. प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा इस जांच में मिशेल तीन बिचौलियों में से एक है. इसके अलावा दो अन्य नाम गुइडो हैश्के, कार्लो गेरोसा हैं.
पिछले साल, सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने मिशेल, गुइडो हैश्के और कार्लो गेरोसा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. ईडी ने इस साल जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात प्रशासन से मिशेल को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया था. ईडी और सीबीआई दोनों ने भारतीय अदालतों में रिश्वतखोरी के मामलों में आरोप-पत्र दायर किए थे और आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे.
भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक, अगस्ता वेस्टलैंड को हेलिकॉप्टर का ठेका सुनिश्चित कराने के लिए मिशेल को कम से कम 235 करोड़ रुपये बतौर रिश्वत प्राप्त हुए थे. उसने इस सिलसिले में बार-बार भारत की यात्रा की थी. उसने वर्ष 1997 से 2013 के बीच भारत की 300 यात्राएं की थी.
जुलाई में सीबीआई ने फाइल की थी चार्जशीट
सीबीआई ने अपने आरोप-पत्र में घोटाले में शामिल चार भारतीयों- भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी, उनके चचेरे भाई संजीव त्यागी, वायुसेना के तत्कालीन वाईस चीफ जे एस गुजराल और वकील गौतम खेतान के नाम को शामिल किया था. आरोप-पत्र में खेतान को इस सौदा के पीछे का मुख्य व्यक्ति बताया गया था. आरोप-पत्र में शामिल अन्य लोगों में बिचौलिए मिशेल, हैश्के और गेरोसा के अलावा इटली की रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फिनमेक्के निका के पूर्व प्रमुख गियुसेप्पे ओरसी और अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रुनो स्पैग्नोलिनी के नाम शामिल थे.
उल्लेखनीय है कि भारत ने करार की शर्तों के कथित उल्लंघन और 423 करोड़ रुपये रिश्वत देने के आरोपों में एक जनवरी, 2014 को फिनमेक्के निका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ करार रद्द कर दिया था. यह करार वायुसेना को 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए था.
सीबीआई के मुताबिक, त्यागी ने करार के बिंदुओं में बदलाव के लिए कथित रूप से बिचौलियों और कई देशों में स्थित कंपनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड से करोड़ों रुपये रिश्वत लिए थे. हेलिकॉप्टरों की उड़ान क्षमता मूल रूप से प्रस्तावित 6,000 मीटर से घटा कर 4,500 मीटर कर दी गई और केबिन की ऊंचाई घटाकर 1.8 मीटर कर दी गई थी. ये दोनों बदलाव कथित रूप से सौदे को अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में करने के लिए किए गए थे, जिसने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी को ढोने के लिए आईएएफ के कंम्यूनिकेशंन स्क्वाड्रन के लिए 12 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति का ठेका हासिल कर लिया था.
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