सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को राहत, सांसद संजय सिंह को मिली जमानत
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है...सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है.
New Delhi:
सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ( AAP MP Sanjay Singh ) को जमानत दे दी है. संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति ( Delhi Excise Policy ) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस ( Money Laundering Case ) में जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत कुछ शर्तों के आधार पर दी है. आदेश दिया है कि जमानत के बाद आप नेता संजय सिंह किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को गिरफ्तार किया था.
एक्साइज़ पॉलिसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान AAP नेता संजय सिंह को ज़मानत पर रिहा करने का निर्देश दिया.
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 2, 2024
फाइल तस्वीर pic.twitter.com/AiWi3NpqoJ
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों वाली बेंच ने आज यानी मंगलवार को आप सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी. शीर्ष अदालत के तीन जजों ( संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले) की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान बेंच ने ईडी से सवाल किया कि क्या संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत है. दरअसल, संजय सिंह के वकीन ने कोर्ट में दलील दी कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की कोई पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी कुछ पता नहीं चला है. बावजूद इसके संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं.
Supreme Court directs to release AAP MP Sanjay Singh on bail during the pendency of trial in a money laundering case relating to excise policy irregularities matter.
— ANI (@ANI) April 2, 2024
(File photo) pic.twitter.com/fBfcdHAWST
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों वाली बेंच आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह के वकील की दलील को संज्ञान में लेते हुए माना कि आप सांसद के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ. हालांकि उन पर दो करोड़ रुपए लेने के आरोपों की जांच अलग से की जा सकती है. संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्यवाही हुई. लंच के पहले कोर्ट ने कहा कि जैसी बहस हुई है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. आप इस पर निर्देश लेकर आएं और बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. ED आई और कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इन्हें बेल दे दी जाए.
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