साइकिलिंग स्पर्धा में सिखों को बिना हेलमेट हिस्सा लेने पर गाइडलाइन तय करें सरकार: SC
एक सिख साइकिलिस्ट जगदीप सिंह ने साइकिलिंग स्पर्धा में हिस्सा लेने से रोके जाने को आधार बना कर ये याचिका दाखिल की है. उनका कहना है कि पगड़ी सिख धर्म का अनिवार्य हिस्सा है लेकिन हेलमेट न पहनने के चलते उसे साइकिल इवेंट के आयोजकों ने हिस्सा नहीं लेने दिया.
नई दिल्ली:
स्पोर्ट्स इवेंट में एक सिख के लिए पगड़ी की अनिवार्यता के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो 1 साल के अंदर तय करें कि क्या साइकिलिंग स्पर्धा में सिखों को बिना हेलमेट के हिस्सा लेने की इजाजत के लिए गाइडलाइन बनाई जा सकती है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता सिख साइकिलिस्ट और SGPC को केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों का ज्ञापन देने को कहा. हालांकि कोर्ट ने इस बड़े मसले पर गौर करने से इंकार कर दिया कि क्या सिख धर्म में पगड़ी पहनना धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं.
एक सिख साइकिलिस्ट जगदीप सिंह ने साइकिलिंग स्पर्धा में हिस्सा लेने से रोके जाने को आधार बना कर ये याचिका दाखिल की है. उनका कहना है कि पगड़ी सिख धर्म का अनिवार्य हिस्सा है लेकिन हेलमेट न पहनने के चलते उसे साइकिल इवेंट के आयोजकों ने हिस्सा नहीं लेने दिया.
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