राम रहीम मामला: HC का हरियाणा सरकार को निर्देश, जरूरत पर चलाएं हथियार
यौन शोषण के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ फैसले से पहले हरियाणा-पंजाब में एकत्रित भीड़ पर हाईकोर्ट सख्त है।
नई दिल्ली:
यौन शोषण के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ फैसले से पहले हरियाणा-पंजाब में एकत्रित भीड़ पर हाईकोर्ट सख्त है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरत पड़ने पर हथियार इस्तेमाल करने से नहीं हिचकें।
साथ ही हाईकोर्ट ने कहा, 'राम रहीम को समय से कोर्ट में पेश किया जाए। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग हो। हालात बिगड़ने पर पुलिस जिम्मेदार होगी।'
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर नेता उकसाने का काम करते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करें।
Punjab and Haryana High Court directs Haryana officers dealing with #Derasituation to use force or weapon as per need.
— Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2017
आपको बता दें की इससे पहले गुरुवार को भी हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाया था। हाईकोर्ट ने पूछा था कि कैसे सिरसा और पंचकूला में भीड़ इकट्ठा हुई।
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डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत दोपहर करीब 2:30 फैसला सुनाएगी।
राम रहीम के समर्थकों की भीड़ को देखते हुए हरियाणा और पंजाब में अर्धसैनिक बलों की 200 से अधिक कंपनियों की तैनाती की गई है। वहीं पंचकूला और सिरसा में सेना को बुलाया गया है।
पंजाब और हरियाणा में स्कूल, इंटरनेट, रोडवेज की बसें बंद हैं। 200 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई है।
और पढ़ें: क्या है डेरा सच्चा सौदा? जानें इससे जुड़ी मुख्य बातें
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