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सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग उठा सकेंगे मोदी सरकार के आरक्षण का लाभ, ये होंगी शर्तें

सोमवार को मोदी कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले का लाभ उन जाति के लोग नहीं ले सकेंगे जो देश में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं.

Updated on: 08 Jan 2019, 11:48 AM

नई दिल्ली:

केंद्र की मोदी सरकार ने 7 जनवरी को सामान्य वर्ग में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी दे दी है. खास बात ये है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले में धर्म अड़ंगा नहीं डाल सकेगा. जिसका सीधा मतलब ये है कि सरकार की इस स्कीम का लाभ देश भर के सभी धर्मों के सामान्य श्रेणी में आने वाले गरीब नागरिक उठा सकेंगे. मोदी सरकार की इस आरक्षण नीति में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम और बाकी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग भी शामिल हैं.


सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार को मोदी कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले का लाभ उन जाति के लोग नहीं ले सकेंगे जो देश में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं. जिसका सीधा मतलब ये है कि एससी-एसटी (SC-ST) और ओबीसी (OBC) कोटे में आने वाले लोग मोदी सरकार की इस नई व्यवस्था में शामिल नहीं किए जाएंगे.

आइए जानते हैं किन लोगों को मिलेगा आरक्षण का फायदा-

  • सामान्य श्रेणी में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम समाज के लोगों को भी 10 फीसदी आरक्षण का फायदा मिलेगा.
  • हिंदू-मुस्लिम के अलावा अन्य सभी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे.
  • 8 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले लोग ही इस आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे.
  • सामान्य क्षेणी में आने वाले लोग जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन है, उन्हें इसका फायदा मिलेगा.
  • जिनका घर 1000 वर्ग फीट से कम एरिया में हो, वे इस आरक्षण का फायदा ले सकेंगे.
  • जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो.
  • 209 गज से कम निगम की गैर-अधिसूचित जमीन वाले इसका फायदा उठा पाएंगे.
  • जो लोग इससे पहले किसी भी प्रकार के आरक्षण की क्षेणी में न आते हों, वे इस बार आरक्षण का लाभ पा सकेंगे.

गौरतलब है कि देश में विद्यमान मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी, अनुसूचित जाति (SC) को 15 फीसदी, अनुसूचित जनजाति (ST) को 7.5 फीसदी आरक्षण मिल रहा है.