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SC की केंद्र को फटकार, कहा- यहां कचरा डंप नहीं करें, हम कूड़ा उठाने वाले नहीं हैं

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सहित कई राज्यों में डेंगू, चिकनगुनिया, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट दुरुस्त करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

Updated on: 06 Feb 2018, 06:49 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ठोस कचरे प्रबंधन की सुनवाई के दौरान मंगलवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार के हलफनामे की मोटी फाइल पर तंज कसते हुए कहा कि ये भी कचरा बढ़ाने वाली है।

अदालत ने कहा, आप कचरा लाकर हम पर डंप नहीं कर सकते। आपको खुद नहीं पता कि हलफनामे में क्या लिखा है, हम कचरा ढोने वाले नहीं हैं। आपने फाइलों का बोझ तो बढ़ाया पर उस पर अमल नहीं किया।'

जस्टिस मदन बी लोकुर की बेंच ने 845 पेज के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने से इंकार कर दिया।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सहित कई राज्यों में डेंगू, चिकनगुनिया, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट दुरुस्त करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने सरकार के वकील वसीम कादरी से पूछा कि इस हलफनामे में क्या लिखा है, तो कादरी ने जानकारी होने से इंकार करते हुए कहा कि जो अफसर हलफनामा लेकर आया है, उसे इसकी जानकारी नहीं।

तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा ये फाइल खुद में सॉलिड वेस्ट है और हम कचरा ढोने वाले नही है। जब आपको इसे पढ़ने की फुर्सत नहीं तो आप हमसे इसकी उम्मीद कैसे करते हैं?

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कोर्ट ने कहा कि वो नहीं चाहते कि दिल्ली देश भर के लिए रोल मॉडल बने कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब एमिकस क्यूरी कॉलिन गोंजालविज ने कहा कि दिल्ली को रोल मॉडल बनाया जाना चाहिये ताकि बाकी राज्य उस पर भी अमल कर सके।

इस पर जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है, अगर ऐसे में दिल्ली को मॉडल बनाया जाता है, तो पूरे देश के लिए खतरनाक हालात वाली बात होगी और हम ये नहीं चाहते।

कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार करते हुए निर्देश दिया कि हमें राज्यों की कमेटियां, उनकी मीटिंग कब, कहां हुई, उनमें क्या फैसले लिए। कौन कौन पदधिकारियों शामिल हुए, उसका ब्यौरा दे दें। अब 3 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई होगी।

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