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Umesh Pal Kidnapping Case: उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा

Umesh Pal Kidnapping Case: 17 साल पुराने उमेश पाल किडनैपिंग केस में प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने आज  उत्तर प्रदेश के बाहुबली और दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है

Updated on: 28 Mar 2023, 02:23 PM

New Delhi:

Umesh Pal Kidnapping Case: उमेश पाल अपहरण मामले ( Umesh Pal Kidnapping Case ) में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई. उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था. अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया.

 

इससे पहसे 17 साल पुराने उमेश पाल किडनैपिंग केस में प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने आज  उत्तर प्रदेश के बाहुबली और दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने अतीक और उसके भाई अशरफ समेत 10 लोगों को दोषी माना है.  कोर्ट इस मामले अब दोषियों को सजा सुनाने वाली है. आपको बता दें कि उमेश पाल किडनैपिंग केस में कुल 11 लोग दोषी थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है. 

प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है. 

कोर्ट में सुनवाई के लिए अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आज सुबह 12 बजे अदालत में पेश हुए. इस दौरान अतीक और उसके भाई की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. चारों तरफ वर्दी और सिविल वर्दी में पुलिस के जवान तैनात किए हैं. वहीं, उमेश पाल की पत्नी ने पत्रकारों से बात करते हुए अतीक अमहद के लिए अदालत से फांसी की सजा की मांग की है. आपको बता दें कि उमेश पाल की पिछले दिन प्रयागराज में ही बम फेंक कर व गोली बरसाकर हत्या कर दी गई थी. वह बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे.