ITR Filing: कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 10 मिनट में खुद भरें ITR,जानें पूरा प्रोसेस
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है. आप इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
highlights
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है.
- इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए दाखिल कर सकते हैं रिटर्न.
- जानें- ITR फाइल करने का पूरा प्रोसेस.
नई दिल्ली:
Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है. इससे पहले की देर हो जाए आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें. वक्त रहते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो वक्त रहते रिटर्न फाइल करें. इनकम टैक्स रिटर्न का पूरा प्रोसेस आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए जान सकते हैं.
इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए दाखिल कर सकते हैं रिटर्न
आप इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसमें बस कुछ मिनट का समय लगेगा. लेकिन इसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे. अगर आप सैलरीड क्लास हैं, तो संस्थान की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए फॉर्म-16 उपलब्ध कर दिया गया होगा. ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले फॉर्म-16 और एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट (AIS) में दिए गए डेटा का मिलान जरूर करें. जिससे ये पता लग सके कि आयकर विभाग को जो डेटा दिया जा रहा है वो सही है.
जानें जरूरी बातें
फॉर्म-16 में इनकम की डिटेल्स और डिडक्शन के बारे में जानकारियां मौजूद होती हैं. कर्मचारी को फॉर्म-16 में जिक्र की गई डिटेल्स को चेक करना होता है. उसे देखना होगा कि ये कमाई गई राशि से मेल खाती है या नहीं. टैक्स रिटर्न और AIS में दी गई डिटेल्स में अंतर नहीं होना चाहिए. वरना इनकम टैक्स नोटिस भी भेज सकता है. फाइल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस बार न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट में रखा गया है. अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो फिर आपको इसे खुद से बदलना होगा. नई टैक्स रिजीम में टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए बहुत सीमित विकल्प हैं. सात लाख तक की आय को प्रभावी रूप से टैक्स फ्री कर दिया गया है. वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है. लेकिन वहां आप सरकारी सेविंग स्कीम्स में निवेश व अन्य तरीकों से टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं.
ITR फाइल करने का पूरा प्रोसेस
- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं.
- इसके बाद होमपेज पर अपनी यूजर ID और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें.
- डैशबोर्ड पर, ई-फाईल > आयकर रिटर्न > 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें.
- इसके बाद एसेसमेंट ईयर का चयन करें, जैसे कि 2023-24, और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
- अब आईटीआर फाइलिंग का तरीका चुनें और ऑनलाइन ऑप्शन का चयन करें.
- अब आप अपनी टैक्स आय और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें.
- अपने लिए लागू ITR चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक कर दें.
- डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, अपनी आय और कटौती का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में दर्ज करें.
- अगर टैक्सलायबिलिटी का मामला है तो, आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा.
- कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो 'अभी भुगतान करें' और 'बाद में भुगतान करें' का विकल्प चुन सकते हैं.
- अगर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' ऑप्शन चुनें.
- प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापित करना अनिवार्य है.
- ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
- एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फॉर्म के सफलतापूर्वक भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है.
- ट्रांजैक्शन ID और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने ITR फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा.
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