PMC Bank Scam: खाताधारकों को प्रमोटरों की जब्त संपत्ति की नीलामी से दिया जा सकता है पैसा
PMC Bank Scam: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि हमने सुनिश्चित किया है कि प्रमोटरों की संलग्न संपत्तियां कुछ शर्तों के तहत RBI को दी जा सकती हैं.
नई दिल्ली:
PMC Bank Scam: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक (PMC Bank) घोटाले को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमने सुनिश्चित किया है कि प्रमोटरों की संलग्न संपत्तियां कुछ शर्तों के तहत RBI को दी जा सकती हैं.
Finance Minister Nirmala Sitharaman in Lok Sabha on PMC bank scam:As regard to promoters,we have ensured that the attached properties of the promoters can be given to RBI under certain conditions, so those properties can be auctioned out and the money can be given to depositors. https://t.co/3HryJmm5qP
— ANI (@ANI) December 2, 2019
इसके अलावा उन संपत्तियों की नीलामी के जरिए मिले पैसे को जमाकर्ताओं (Depositors) को पैसा दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि पीएमसी बैंक के करीब 78 फीसदी खाताधारकों को अपने अकाउंट से पैसा निकालने की अनुमति दी जा चुकी है.
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मेडिकल इमर्जेंसी में बैंक से निकाल सकेंगे 1 लाख रुपये
बता दें कि इससे पहले पंजाब और महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) के खाताधारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई थी. दरअसल, पीएमसी बैंक के खाताधारक अब आकस्मिक चिकित्सा (medical emergency) की स्थिति में 1 लाख रुपये तक की निकासी के लिए RBI द्वारा नियुक्त प्रशासक से संपर्क कर सकते हैं. RBI ने पैसा निकालने पर लगी पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लिए हाईकोर्ट में दिए अपने हलफनामे में इसका जिक्र किया था. RBI ने हलफनामे में विवाह, शिक्षा, आजीविका सहित अन्य मुश्किलों वाली स्थितियों के लिए 50,000 रुपये तक की निकासी की भी जानकारी कोर्ट को दी है.
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रकम निकासी के लिए प्रशासक से करना होगा संपर्क
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएमसी बैंक के खाताधारकों को 1 लाख रुपये की निकासी के लिए RBI की ओर से नियुक्त प्रशासक से संपर्क करना होगा. RBI ने हाईकोर्ट को दिए हलफनामे में कहा है कि रकम निकासी पर लगी पाबंदियां बैंक और खाताधारकों की हितों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है. RBI के वकील वेंकटेश ढोंढ ने जस्टिस एस. सी. धर्माधिकारी और जस्टिस आर. आई छागला की डिवीजन बेंच को हलफनामे के जरिए इसकी पूरी जानकारी दी है.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक (RBI) ने हाईकोर्ट को यह भी जानकारी दी है कि बैंक में काफी अनियमितताएं सामने आई हैं. बता दें कि 23 सितंबर को रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर 6 महीने के लिए रेग्युलेटरी प्रतिबंध लगाए थे. हलफनामे पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनावाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय की है. खाताधारक अब मेडिकल इमर्जेंसी होने पर 1 लाख रुपये तक और अन्य मामलों में 50 हजार रुपये तक बैंक से निकाल सकेंगे.
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