नवाज शरीफ अदियाला जेल में एनएबी के 2 और मामलों का सामना करेंगे
अदालत ने शरीफ, उसकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन(सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर अवान को एवेनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी ठहराया है।
इस्लामाबाद:
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो(एनएबी) के दो अन्य मामलों की सुनवाई रावलपिंडी के अदियाला जेल में होगी।
कानून एवं न्याय मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार, 'संघीय अदालत रावलपिंडी की अदियाला जेल को निर्दिष्ट करती है कि इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत-1, नवाज शरीफ और अन्य के खिलाफ संदर्भ संख्या 18/2017 और 19/2017 पर सुनवाई करेगी।'
जिओ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जवाबदेही अदालत ने शरीफ, उसकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन(सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर अवान को एवेनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी ठहराया है। उन्हें क्रमश: 10 साल, सात साल और एक साल की सजा सुनाई गई है।
इस मामले में शरीफ के बेटे हसन और हुसैन फरार हैं और दोनों को 'भगोड़ा' घोषित किया गया है।
अदालत के आदेश के बाद शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ बाकी बचे मामले अल-अजीजिया स्टील मिल्स, हिल मेटल प्रतिष्ठान और फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट लिमिटेड से संबंधति हैं।
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