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पाकिस्तान लौटने पर जेल जाएंगे नवाज शरीफ! इस तरह बचाएगी सरकार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री (PM) नवाज शरीफ ( Nawaz Sharif) के वापस अपने देश लौटने की चर्चाएं पिछले कुछ समय से तेज हो चली हैं. लेकिन इसी बीच इस वक़्त पाकिस्तान सरकार में फेडरल कानून मंत्री आज़म नजीर तरार (Azam Nazeer Tarar) ने कहा कि नवाज शरीफ...

Updated on: 22 Jun 2022, 02:39 PM

highlights

  • पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हो सकते हैं गिरफ्तार
  • पिछले ढाई साल से लंदन में रह रहे हैं शरीफ
  • गिरफ्तारी से बचने के लिए लेनी होगी ट्रांजिट बेल

नई दिल्ली:

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री (PM) नवाज शरीफ ( Nawaz Sharif) के वापस अपने देश लौटने की चर्चाएं पिछले कुछ समय से तेज हो चली हैं. लेकिन इसी बीच इस वक़्त पाकिस्तान सरकार में फेडरल कानून मंत्री आज़म नजीर तरार (Azam Nazeer Tarar) ने कहा कि नवाज शरीफ को वापस देश लौटने पर जेल जाना पड़ सकता है. आपको बता दें कि तरार नवाज शरीफ की ही पार्टी पीएमएल-एन (PML-N) के सदस्य हैं और इस वक़्त उनके छोटे भाई शाहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) की सरकार में एक मंत्री हैं.

स्वास्थ्य कारणों से लंदन गए थे नवाज

दरअसल नवाज शरीफ ने साल 2019 में पाकिस्तान छोड़ा था. उन्होंने अपना इलाज कराने के लिए लंदन जाने की अनुमति मांगी थी. तब लाहौर हाइकोर्ट ने नवम्बर 2019 में उन्हें यह अनुमति दे दी थी और शरीफ तुरंत लंदन के लिए रवाना हो गए थे. हालांकि इसमें पेंच यह है कि उस वक़्त पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार थी. उस समय नवाज शरीफ और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लग रहे थे और बात यह चल रही थी कि इमरान पूरे शरीफ परिवार को जेल भेजना चाहते थे. ऐसे में कई राजनीतिज्ञों का मानना है कि शरीफ का इस तरीके से जाना जेल से बचने का भी एक तरीका था.

लंदन में बैठे-बैठे रच दिया खेल

शरीफ के वापस लौटने की अटकलें कई बार लगाई जाती रही हैं. लेकिन वो नवम्बर 2019 से लगातार लंदन में ही मौजूद हैं. और तो और उन्होंने इस दौरान वहां से ऑनलाइन जुड़कर बड़ी-बड़ी रैलियों को भी संबोधित किया. जिसके बाद पाकिस्तान में अंतत: इमरान खान की सरकार गिरी और पीएमएल-एन यानि नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार बनी. इसमें नवाज शरीफ ने लंदन में बैठे-बैठे बेहद अहम भूमिका निभाई है.

शरीफ के नाम पर निकला है गैर-ज़मानती वारंट

उनके लंदन में रहते हुए इन्हीं सब प्रयासों के दौरान उनकी बेल की समयसीमा खत्म हो गई और नवाज शरीफ पाकिस्तान वापिस नहीं लौटे. तो साल 2020 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने नवाज शरीफ के वापस पाकिस्तान न लौटने पर उनके खिलाफ गैर-ज़मानती वारंट जारी किया था. हालांकि अब पाकिस्तान में उनकी पार्टी की सरकार है तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर वो पाकिस्तान लौटते हैं तो कैसे शरीफ इससे खुद को बचा पाएंगे.

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इसी सिलसिले में पाकिस्तान के फेडरल कानून मंत्री आज़म नजीर तरार ने कहा कि अगर पार्टी सुप्रीमो को ट्रांजिट जमानत मिल जाती है, तो उन्हें पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. लेकिन अगर नवाज ट्रांजिट जमानत हासिल करने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें सरेंडर करना होगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अदालत को उन लोगों को राहत देनी चाहिए, जो खुद से अपने आप को कानून के हवाले कर रहे हैं.