Voting Leave: इन लोगों की आई मौज, प्राइवेट कर्मचारियों को वोटिंग के दिन मिलेगी छुट्टी
Paid Leave For Voting: इन दिनों देश में चुनावी उत्सव चल रहा है. प्रथम चरण के मतदान के लिए सिर्फ 3 दिन ही शेष बचे हैं. ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी करने वालों को कंफ्यूजन है कि क्या उन्हें भी वोटिंग के दिन छुट्टी मिलेगी.
highlights
- 19 अप्रैल को है प्रथम चरण का मतदान, छुट्टी के लिए ऐसे करना होगा आवेदन
- दिल्ली-गुरुग्राम और नोएडा वालों के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन
- चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए उठाया कदम
नई दिल्ली :
Paid Leave For Voting: इन दिनों देश में चुनावी उत्सव चल रहा है. प्रथम चरण के मतदान के लिए सिर्फ 3 दिन ही शेष बचे हैं. ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी करने वालों को कंफ्यूजन है कि क्या उन्हें भी वोटिंग के दिन छुट्टी मिलेगी. यदि आप दिल्ली, गुरुग्राम या नोएडा प्राइवेट सेक्टर में जॅाब करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि चुनाव आयोग ने सभी कर्मचारियों को पेड लीव देने का फैसला लिया है. ताकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जा सके. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से ये ऐलान किया गया है. जिसके बाद दिल्ली में वोट करने वाले तमाम लोग वोटिंग के दिन छुट्टी ले सकते हैं. हालांकि सरकारी विभागों में तो इस दिन छुट्टी निर्धारित ही होती है...
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ताकि बढ़ जाए वोटिंग प्रतिशत
दरअसल, चुनाव आयोग इन दिनों वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाए हुए हैं. इसके अलावा भी लोगों को वोट डालने की अपील कई तरीकों से की जाती है. लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वोटिंग के दिन कोई छुट्टी नहीं होती थी. समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस चुनाव में सभी को पेड लीव देने की घोषणा की गई है. ताकि ज्यादा-ज्यादा लोग वोट डालने पहुंचे. सबसे खास बात ये है कि ये फैसला सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोगों पर ही लागू नहीं होगा, दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी राज्यों के लोग भी पेड लीव ले सकते हैं. इसके अलावा अन्य लोगों के लिए अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है. इसलिए ये सुविधा सिर्फ दिल्ली राज्य के लोगों के लिए है..
पडौसी राज्य के लोगों को मिलेगा फायदा
दरअसल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के चलते देशभर के लोग नौकरी के लिए आते हैं. जिसकी भी जहां वोट हैं वे कर्मचारी संबंधित वोटिंग के दिन पेड लीव लेकर वोट डालने जा सकते हैं. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने बताया कि "दिल्ली में काम कर रहे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मतदाता भी पेड लीव ले सकते हैं. यानी जिस दिन हरियाणा या नोएडा में वोट डाले जाएंगे,, उस दिन वहां रहने वाले लोग छुट्टी ले सकते हैं. कोई भी प्राइवेट या सरकारी दफ्तर आपको छुट्टी देने से इनकार नहीं कर सकता है. दिल्ली के आरपी एक्ट 1951 की धारा 135बी के तहत छुट्टी का ये ऐलान किया गया है.
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