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Toll Tax Free: देशभर में कहीं जाएं नहीं लगेगा टोल टैक्स, सरकार ने इन लोगों को दी है छूट

सड़क से यात्रा करने वाले इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाना हो तो आपको टोल टैक्स चुकाना होता है.

Updated on: 14 Mar 2023, 11:48 AM

highlights

  • देशभर में कहीं भी जाएं इन लोगों को नहीं लगता टोल टैक्स
  • परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी की गई खास सूची
  • सूची में शामिल लोगों को नाका कर में दी गई है छूट

New Delhi:

Toll Tax Free: सड़क से यात्रा करने वाले इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाना हो तो आपको टोल टैक्स चुकाना होता है. कई बार एक ही राज्य में भी आपको निजी सड़क से गुजरने के लिए टोल टैक्स अदा करना पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें देशभर में कहीं भी जाना हो तो उन्हें इसके लिए टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है. देशभर में एक्सप्रेस वे की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाइवे की चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है. यही नहीं देशभर को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस से लेकर हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है ताकि लोग समय की बजत के साथ-साथ सुविधाजनक यात्रा कर सकें. इसके एवज में कुछ राशि टोल टैक्स के रूप में ली जा रही है. लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए टोल टैक्स नहीं लगता है यानी ये लोग देशभर में टोल फ्री यात्रा करते हैं. 

25 लोगों को नहीं चुकाना होता टोल टैक्स
देशभर में वैसे तो कहीं भी जाना हो आपको करीब 50 किमी की दूरी पर ही एक टोल टैक्स देना पड़ता है. लेकिन कुछ लोग इस टैक्स से पूरी तरह फ्री है. इसको लेकर बकायदा परिवहन मंत्रालय की ओर से एक सूची जारी की गई है. इस सूची में जिन लोगों को शामिल किया गया है उन्हें टोल टैक्स नहीं चुकाना होता है. ऐसे लोगों की संख्या 25 है. 

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ये गाड़ियां हैं जिनको नहीं लगता कोई टोल टैक्स
भारत सरकार की ओर से जिन गाड़ियों को टोल फ्री किया गया है उनमें 
1.देश के राष्ट्रपति
2. उपराष्ट्रपति 
3. प्रधानमंत्री
4. हर राज्य के राज्यपाल
5. जीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
6. लोकसभा स्पीकर
7. पीएम कैबिनेट के मंत्री
8. हर राज्य के सीएम
9. सुप्रीम कोर्ट के सभी जज
10. संघ के राज्य मंत्री
11. उपराज्यपाल
12. क्लास वन ऑफिसर या चीफ ऑफ स्टाफ
13. विधान परिषद के सभापति
14. विधानसभा अध्यक्ष
15. हाई कोर्ट  चीफ जस्टिस 
16.हाई कोर्ट के सभी जज
17.मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
18.थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर
19. अन्य सेवाओं में समकक्ष अधिकारी
20. राज्य सरकार के मुख्य सचिव
21. भारत सरकार के सचिव
22. सचिव
23. राज्यों की परिषद
24.लोकसभा सचिव की गाड़ी
25. अर्धसैनिक बलों, पुलिस वर्दी में, राजस्य सशस्त्र बल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फायर फाइटर डिपार्टमेंट, शव वाहन और एंबुलेंस

बता दें कि इन सभी गाड़ियों को छूट अपने पहचान पत्र दिखाने के बाद ही दी जाती है. इसके अलावा विदेश गणमान्य किसी राज्य के विधानसभा के सदस्य को मान्य प्राप्त पत्रकारों भी टोल टैक्स में छूट दी जाती है.