इन ट्रेनों में बिना टिकट कर सकते हैं यात्रा, नियमों में हुआ अहम बदलाव
Indian Railways: यदि आपको अचानक से कहीं जाना पड़ गया है और आप जल्दी में टिकट लेना भूल गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.
highlights
- ज्यादातर यात्रियों को नहीं स्कीम के बारे में जानकारी
- बिना टिकट के यात्रियों को नही माना जाएगा डिफॅाल्टर
- सिर्फ ये काम करना होगा जरूरी, अन्यथा होगी लीगल कार्रवाई
नई दिल्ली :
Indian Railways: यदि आपको अचानक से कहीं जाना पड़ गया है और आप जल्दी में टिकट लेना भूल गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि रेलवे के नए नियम के मुताबिक आप बिना टिकट भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं. हालांकि यात्रा के लिए आपको पास संबंधित प्लेटफॅार्म का टिकट होना आवश्यक है. इसके बाद टीटीई आप पर कोई भी जुर्माना नहीं फाइन करेगा. साथ ही लीगल रूप से भी कुछ नहीं कह पाएगा. बस आपको ट्रेन में बैठने के बाद स्वयं ही उसे प्लेटफॅार्म टिकट दिखाकर ये जरूरी काम करना होगा.
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नियमों में हुआ बदलाव
दरअसल, कई बार अचानक कहीं ट्रेन यात्रा करनी पड़ जाती है. साथ ही आपके पास रिजर्वेशन नहीं होता है. ऐसी स्थिति में आपको प्लेटफॅार्म टिकट जरूर ले लेना चाहिए. यदि आपके पास प्लेटफॅार्म टिकट है तो आप आसानी से टिकट चैकर के पास जाकर अपना संबंधित प्लेटफॅार्म से गणत्वय तक का टिकट बनवा सकते हैं. यहां आपको कोई जुर्माना नहीं देना है. यदि आपके पास प्लेटफॅार्म टिकट है तो आप बिंदास होकर यात्रा कर सकते हैं. यही नहीं ट्रेन में ही टिकट बनवाकर टीटीई से सीट की डिमांड भी कर सकते हैं...
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नहीं माने जाएंगे अपराधी
आपको बता दें अभी अचानक यात्रा के लिए सिर्फ तत्काल का सहारा बचता था. लेकिन समस्या को देखते हुए रेलवे ने इस सुविधा को शुरू किया है. आपको बता दें कि प्लेफॅार्म टिकट (Platform Ticket) यात्री को ट्रेन में चढ़ने के पात्र बनाता है. यही नहीं आपकी यात्रा पूर्ण रूप से लीगल मानी जायेगी. आपको बता दें कि इसके साथ ही यात्री को उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा. साथ ही जिस श्रेणी की बोगी में आप चढ़े हैं, आपको उसी श्रेणी का भुगतान करना होगा. इससे आपकी यात्रा लीगली भी हो जाएगी. लेकिन इस सुविधा का लाभ केवल अचानक यात्रा करने की स्थिति में ही लेना चाहिए.
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