Sandeshkhali Violence: मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस रिमांड, 55 दिनों से चल रहा था फरार
मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने निशाना साधा है. बंगाल में पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि भाजपा और संदेशखाली की महिलाओं के आंदोलन ने बंगाल सरकार को घुटनों पर ला दिया और इसी के चलते उन्हें मजबूरन शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ा.
नई दिल्ली:
Sandeshkhali Violence: पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पर हमले के मुख्य आरोपी और TMC नेता शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर शेख को भेजा है. पुलिस ने गुरुवार तड़के सरबेरिया इलाके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आज सुबह 11 बजे बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां शेख को पेश किया था. जिसपर कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने उसे 10 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया.
शाहजहां 55 दिन से फरार चल रहा था. उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी को पुलिस ने बशीरहाट कोर्ट में आरोपी को पेश किया. मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने निशाना साधा है. बंगाल में पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि भाजपा और संदेशखाली की महिलाओं के आंदोलन ने बंगाल सरकार को घुटनों पर ला दिया और इसी के चलते उन्हें मजबूरन शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ा.
#WATCH | West Bengal | TMC leader Sheikh Shahjahan being brought out of Basirhat Court by the State Police. He has been remanded to 10-day Police custody. pic.twitter.com/fSQxi6dxLM
— ANI (@ANI) February 29, 2024
शाहजहां शेख पर बंगाल राशन वितरण घोटाले का आरोप है. 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां से इस मामले में पूछताछ करने पहुंची थी, इसी दौरान उसके कुछ समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था. इसमें ईडी के अधिकारी को चोटें आई थी. अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं, घटना के बाद से शाहजहां शेख फरार चल रहा था. ईडी लगातार पूछताछ के लिए शाहजहां शेख को नोटिस जारी कर रही थी, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा था. पिछले दिनों कोलकाता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया.. तब जाकर बंगाल पुलिस ने सरबेरिया इलाके से उसे आज तड़के गिरफ्तार किया.
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हाईकोर्ट ने दिया था गिरफ्तार करने का आदेश
बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से कथित यौन शोषण और हिंसा के मामले ने देश को झकझोर कर रख दिया. इस मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया था. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शेख शाहजहां के नाम को संदेशखाली मामले में जोड़ने का आदेश जारी किया था. मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि संदेशखाली मामलों में कोई स्थगन आदेश नहीं है और शेख शाहजहां को गिरफ्तार न करने का कोई कारण नहीं है. उसे तत्काल रूप से गिरफ्तार किया जाए.
जमीन हड़पने और महिलाओं के साथ यौन शौषण के आरोप
शाहजहां शेख पर संदेशखाली के लोगों की जमीन हड़पने और महिलाओं के साथ यौन शौषण करने के भी कई गंभीर आरोप हैं. संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं और लोगों ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन किया है. इसके साथ ही बंगाल में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी पीड़ितों के समर्थन में शेख के खिलाफ प्रदर्शन कर सख्त कार्रवाई की मांग की.
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