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केंद्र ने नागालैंड के 9 जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ाया 

केंद्र सरकार ने दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, सोम, किफिर सहित नागालैंड के 9 जिलों में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है.

Updated on: 01 Oct 2022, 11:10 AM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, सोम, किफिर सहित नागालैंड के 9 जिलों में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक नोक्लाक, फेक, पेरेन और जुन्हेबोटो शनिवार (1 अक्टूबर) से अगले साल 30 मार्च तक AFSPA बढ़ा दिया है.  इसके अलावा, भारत सरकार ने कोहिमा जिले के पांच पुलिस स्टेशनों सहित नागालैंड के चार जिलों में 16 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा का विस्तार किया है. इसके अलावा मोकोकचुंग जिले में छह पुलिस स्टेशन, लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन और वोखा जिले में चार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में भी AFSPA का विस्तार किया गया है. इन 16 पुलिस स्टेशनों में कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्जा और केज़ोचा पुलिस स्टेशन शामिल हैं.

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केंद्र ने नागालैंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति की और समीक्षा के बाद यह कदम उठाया है. इससे पहले, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागालैंड के नौ जिलों और 16 पुलिस स्टेशनों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया था. इसके बाद 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2022 तक छह महीने की अवधि के लिए  AFSPA को लागू किया था. AFSPA के तहत सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने और अन्य कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता है.